रायपुरः छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ से निर्मित आयुर्वेद दवाओं, हर्बल उत्पादों और लघु वनोपज के प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का शासन ने क्रय करने का फैसला लिया है. राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में खरीदी की जाएगी. शासकीय विभाग ने संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों की खरीदी बाजार से कर सकेगी. राज्य लघु वनोपज संघ ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निर्मित वनोपज उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल करने का निर्णय लिया गया.
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- विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया.
- प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो-कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) विधानसभा के पटल में रखे जाने का अनुमोदन किया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अनिराकृत धान के निराकरण के संबंध में निर्णय लिया गया. सूखत उपरांत संग्रहण केन्द्र में शेष अनुमानित 2.27 लाख टन धान के निराकरण के लिए उसना कस्टम मिलिंग के शेष 1.72 लाख टन चावल जमा करने के लक्ष्य को निरस्त किया गया.
- राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 92 लाखटन धान की खरीदी की गई है. भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख टन चावल लिए जाने की अनुमति दी गई है. राज्य पीडीएस के लिए 24 लाख टन चावल की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी. और 20.5 लाख टन सरप्लस धान का निराकरण समिति स्तर से नीलामी की जाएगी.
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित 120 मेगावाट क्षमता की दोनों इकाईयों को बंद करने के लिए कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया. पॉवर प्लांट को बंद करने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि के वैकल्पिक उपयोग पर निर्णय के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज के परिवहन में टीपी नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया गया. जिसके तहत राज्य सरकार काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद और तेन्दूपत्ता को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को यह छूट दी गई है.