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मादा हाथी मौत मामले में बड़ी कार्रवाई : वन मंडलाधिकारी निलंबित, मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी

दलदली इलाके में फंसी मादा हाथी की मौत मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

Major action in the death of a female elephant in katghora
हाथी की मौत मामले में कार्रवाई
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Published : Dec 28, 2019, 10:04 PM IST

रायपुर: कटघोरा वन परिक्षेत्र के कुल्हरिया के दलदली इलाके में फंसे मादा हाथी की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की है. मामले में कटघोरा वन परिक्षेत्र के प्रभारी वन मंडलाधिकारी डीडी संत को निलंबित किया है.

Major action in the death of a female elephant in katghora
मादा हाथी की मौत मामले में कार्रवाई

इसके साथ ही शासन ने मुख्य वन संरक्षक वन मंडल (वन्यप्राणी) बिलासपुर पीके केशर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कुल्हरिया गांव में कीचड़ में फंसे मादा हाथी को बचाने में कोई प्रयास नहीं किए जाने के कारण उसकी मौत हो गई.

Major action in the death of a female elephant in katghora
मादा हाथी की मौत मामले में कार्रवाई

पढ़ें :वन विभाग का रेस्क्यू रहा नाकाम, गड्ढे में फंसे गजराज की गई जान

इस घटना को शासन ने गंभीरता से लेते हुए संत को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है.

इसके साथ ही शासन ने केशर को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में नियम-1968 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. केशर को सात दिन के भीतर शासन को जवाब देने होंगे.

रायपुर: कटघोरा वन परिक्षेत्र के कुल्हरिया के दलदली इलाके में फंसे मादा हाथी की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की है. मामले में कटघोरा वन परिक्षेत्र के प्रभारी वन मंडलाधिकारी डीडी संत को निलंबित किया है.

Major action in the death of a female elephant in katghora
मादा हाथी की मौत मामले में कार्रवाई

इसके साथ ही शासन ने मुख्य वन संरक्षक वन मंडल (वन्यप्राणी) बिलासपुर पीके केशर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कुल्हरिया गांव में कीचड़ में फंसे मादा हाथी को बचाने में कोई प्रयास नहीं किए जाने के कारण उसकी मौत हो गई.

Major action in the death of a female elephant in katghora
मादा हाथी की मौत मामले में कार्रवाई

पढ़ें :वन विभाग का रेस्क्यू रहा नाकाम, गड्ढे में फंसे गजराज की गई जान

इस घटना को शासन ने गंभीरता से लेते हुए संत को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है.

इसके साथ ही शासन ने केशर को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में नियम-1968 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. केशर को सात दिन के भीतर शासन को जवाब देने होंगे.

Intro:cg_rpr_02_elephant_death_notice_av_7203517
आदेश की कॉपी भी है

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग द्वारा कटघोरा वन परिक्षेत्र के कुल्हरिया के एक दलदली क्षेत्र में फसी मादा हाथी की मृत्यु की घटना को गंभीरता से लेते हुए कटघोरा वन परिक्षेत्र के प्रभारी वन मंडलाधिकारी डी.डी.संत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं मुख्य वन संरक्षक वन मंडल (वन्यप्राणी) बिलासपुर पी.के. केशर (भा.व.से.) को इस प्रकरण में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

Body:वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कटघोरा वन परिक्षेत्र के डी.डी.संत केे द्वारा कुल्हरिया गांव में कीचड़ में फसी मादा हाथी को बचाने में कोई प्रयास नहीं किए जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसे शासन ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के तहत उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। पी.के. केशर (भा.व.से.) को उक्त घटना के लिए शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरतने के लिए अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उन्हें सात दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।Conclusion:
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