रायपुर: कोरोना मृतकों के शव हैंडलिंग, स्टोरेज और मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट अस्पताल अब कोई शुल्क नहीं लेंगे. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हॉस्पिटल बोर्ड ने यह फैसला लिया है. इसके पहले 2500 रुपए जार्च वसूला जाता था. इससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत मिलेगी.
रायपुर केंद्रीय जेल में कोरोना से 1 कैदी की मौत, दो की हालत गंभीर
शव हैंडलिंग शुल्क नहीं लेंगे निजी अस्पताल
स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को कोरोना मृतकों के शव को सुरक्षित रखने के लिए 2500 रुपए दर निर्धारित की थी. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ महेश सिन्हा ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हॉस्पिटल बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब कोई राशि नहीं ली जाएगी. कोई निजी अस्पताल मरीज की मृत्यु के बाद उसके परिजनों से शव को रखने के लिए चार्ज नहीं लेंगे.