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कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शासन सख्त, एस्मा लागू

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर शासन ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में राज्य सरकार ने एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है.

Home department ordered to implement ESMA in Raipur
गृह विभाग ने किया एस्मा लागू
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Published : Mar 28, 2020, 4:14 PM IST

Updated : Mar 28, 2020, 4:55 PM IST

रायपुर: प्रदेश में कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लगा दिया है. राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए एस्मा का आदेश लागू होगा. इस आदेश के जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने कामों से इनकार नहीं कर सकते हैं. राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है.

Home department ordered to implement ESMA in Raipur
गृह विभाग ने जारी किया आदेश

स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी अन्य ईकाईयों के लिए एस्मा लागू किया गीया है. राज्य सरकार ने अति आवश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क 10 सन् 1979 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों) को प्रयोग में लाते हुए तत्काल प्रभाव से एस्मा प्रदेश में लागू किया है.

इन संस्थानों पर लागू एस्मा का आदेश

  • समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं.
  • डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी.
  • स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता.
  • मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन.
  • दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण.
    Home department ordered to implement ESMA in Raipur
    गृह विभाग ने जारी किया आदेश
  • एंबुलेंस सेवाएं.
  • पानी एवं बिलजी की आपूर्ती.
  • सुरक्षा संबंधी सेवाएं.
  • खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन.
  • बीएमड्ब्ल्यू प्रबंधन.

रायपुर: प्रदेश में कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लगा दिया है. राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए एस्मा का आदेश लागू होगा. इस आदेश के जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने कामों से इनकार नहीं कर सकते हैं. राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है.

Home department ordered to implement ESMA in Raipur
गृह विभाग ने जारी किया आदेश

स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी अन्य ईकाईयों के लिए एस्मा लागू किया गीया है. राज्य सरकार ने अति आवश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क 10 सन् 1979 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों) को प्रयोग में लाते हुए तत्काल प्रभाव से एस्मा प्रदेश में लागू किया है.

इन संस्थानों पर लागू एस्मा का आदेश

  • समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं.
  • डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी.
  • स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता.
  • मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन.
  • दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण.
    Home department ordered to implement ESMA in Raipur
    गृह विभाग ने जारी किया आदेश
  • एंबुलेंस सेवाएं.
  • पानी एवं बिलजी की आपूर्ती.
  • सुरक्षा संबंधी सेवाएं.
  • खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन.
  • बीएमड्ब्ल्यू प्रबंधन.
Last Updated : Mar 28, 2020, 4:55 PM IST
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