रायपुर: प्रदेश में कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लगा दिया है. राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए एस्मा का आदेश लागू होगा. इस आदेश के जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने कामों से इनकार नहीं कर सकते हैं. राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है.
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी अन्य ईकाईयों के लिए एस्मा लागू किया गीया है. राज्य सरकार ने अति आवश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क 10 सन् 1979 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों) को प्रयोग में लाते हुए तत्काल प्रभाव से एस्मा प्रदेश में लागू किया है.
इन संस्थानों पर लागू एस्मा का आदेश
- समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं.
- डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी.
- स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता.
- मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन.
- दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण.
- एंबुलेंस सेवाएं.
- पानी एवं बिलजी की आपूर्ती.
- सुरक्षा संबंधी सेवाएं.
- खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन.
- बीएमड्ब्ल्यू प्रबंधन.