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राज्यपाल ने बस्तर-सरगुजा में संभाग स्तरीय पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती की संशोधित अधिसूचना पर किये हस्ताक्षर

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Published : Nov 9, 2021, 6:55 PM IST

4 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना में अनुसूचित क्षेत्रों के केवल जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान था, जिसका बाद में परीक्षण किया गया. फिर यह निर्णय लिया गया कि चूंकि बस्तर एवं सरगुजा संभाग के संपूर्ण क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, ऐसी स्थिति में इन दोनों संभाग के संभाग स्तरीय पदों पर भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाना उचित होगा. इसको लेकर राज्यपाल ने संशोधित अधिसूचना पर हस्ताक्षर किये हैं.

Governor signed the revised notification of recruitment
भर्ती की संशोधित अधिसूचना पर राज्यपाल ने किये हस्ताक्षर

रायपुर : राज्यपाल अनुसुईया (Governor Anusuiya Uikey) उइके ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के संभाग स्तरीय पदों पर स्थानीय युवाओं के भर्ती की संशोधित (Revised Notification of Recruitment of Youth) अधिसूचना पर हस्ताक्षर किये हैं. इस अधिसूचना के लागू होने से वहां के निवासी स्थानीय युवाओं को संभाग स्तर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी भर्ती के अवसर उपलब्ध होंगे. यह भर्ती विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी. पूर्व में इन दोनों संभागों के जिला संवर्ग के ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान था, जिसमें अब संशोधन किया गया है.


4 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना में किया गया संशोधन

उल्लेखनीय है कि 4 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना में अनुसूचित क्षेत्रों के केवल जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान था, जिसका बाद में परीक्षण किया गया. फिर यह निर्णय लिया गया कि चूंकि बस्तर एवं सरगुजा संभाग के संपूर्ण क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, ऐसी स्थिति में इन दोनों संभाग के संभाग स्तरीय पदों पर भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाना उचित होगा.

अब बस्तर और सरगुजा संभाग के उम्मीदवारों की भर्ती का भी प्रावधान

ज्ञात हो कि पूर्व की अधिसूचना के अनुसार विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बस्तर और सरगुजा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों और बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासी से भर्ती का प्रावधान था. इसे नई अधिसूचना में संशोधित कर बस्तर और सरगुजा संभाग के संभाग स्तरीय पदों के लिए भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा गया है.

विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड संबंधित स्थानीय कार्यालय और विभाग के भर्ती नियमों में विहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और निर्देशों के प्रावधानों के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के भर्ती के लिए उपलब्ध विभिन्न पदों पर चयन कर सकेगा. ऐसे चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, लेकिन गृह विभाग के अंतर्गत गृह (पुलिस), जेल तथा परिवहन विभाग से संबंधित पदों पर चयन उक्त बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा.

रायपुर : राज्यपाल अनुसुईया (Governor Anusuiya Uikey) उइके ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के संभाग स्तरीय पदों पर स्थानीय युवाओं के भर्ती की संशोधित (Revised Notification of Recruitment of Youth) अधिसूचना पर हस्ताक्षर किये हैं. इस अधिसूचना के लागू होने से वहां के निवासी स्थानीय युवाओं को संभाग स्तर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी भर्ती के अवसर उपलब्ध होंगे. यह भर्ती विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी. पूर्व में इन दोनों संभागों के जिला संवर्ग के ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान था, जिसमें अब संशोधन किया गया है.


4 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना में किया गया संशोधन

उल्लेखनीय है कि 4 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना में अनुसूचित क्षेत्रों के केवल जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान था, जिसका बाद में परीक्षण किया गया. फिर यह निर्णय लिया गया कि चूंकि बस्तर एवं सरगुजा संभाग के संपूर्ण क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, ऐसी स्थिति में इन दोनों संभाग के संभाग स्तरीय पदों पर भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाना उचित होगा.

अब बस्तर और सरगुजा संभाग के उम्मीदवारों की भर्ती का भी प्रावधान

ज्ञात हो कि पूर्व की अधिसूचना के अनुसार विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बस्तर और सरगुजा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों और बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासी से भर्ती का प्रावधान था. इसे नई अधिसूचना में संशोधित कर बस्तर और सरगुजा संभाग के संभाग स्तरीय पदों के लिए भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा गया है.

विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड संबंधित स्थानीय कार्यालय और विभाग के भर्ती नियमों में विहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और निर्देशों के प्रावधानों के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के भर्ती के लिए उपलब्ध विभिन्न पदों पर चयन कर सकेगा. ऐसे चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, लेकिन गृह विभाग के अंतर्गत गृह (पुलिस), जेल तथा परिवहन विभाग से संबंधित पदों पर चयन उक्त बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा.

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