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कोरोना ने बंद कराया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का काम, सिर्फ जरूरी सुनवाई होगी - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कार्यवाही को रोका गया

लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court) में सामान्य कार्यवाही स्थगित (General proceedings adjourned) कर दी गई है. केवल अति महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई होगी.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
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Published : Apr 20, 2021, 6:12 PM IST

Updated : Apr 20, 2021, 7:27 PM IST

रायपुर: कोरोना संक्रमण का असर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) के कामकाज पर भी पड़ता दिख रहा है. कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की अवधि तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सामान्य काम काज (General proceedings adjourned) को स्थगित कर दिया गया है. इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई आगे की जा सकती है. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) (Registrar of Chhattisgarh High Court) योगेश पारिख ने बीते 19 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी.

उच्च न्यायालय के सामान्य कामकाज स्थगित

अधिसूचना के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि तक उच्च न्यायालय के सामान्य कामकाज को स्थगित कर दिया गया है. केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के जारी दिशा निर्देश के मुताबिक होगी. निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्य के लिए रोटेशनल पद्धति से आवश्यकतानुसार न्यूनतम कर्मचारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए जा सकते हैं.

लॉकडाउन की अवधि में उच्च न्यायालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी 'वर्क फ्रॉम होम' के अंतर्गत विभाग प्रमुख के निर्देश पर सेवा देंगे. किसी भी स्थिति में बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे. किसी अवस्था में यदि बिलासपुर कलेक्टर लॉकडाउन के समय को बढ़ाते हैं तो इस व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया जाएगा.

कोरोना का उड़ान सेवा पर असर: रायपुर में यात्रियों की कमी के कारण कई फ्लाइट रद्द

लॉकडाउन के बाद अब दोबारा होगी सुनवाई

लॉकडाउन औऱ कोरोना संक्रमण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. फैसले में कहा गया है कि लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट पूर्व के निर्देशों के अनुसार दोबारा सुनवाई करेगा. फिलहाल अति आवश्यक केसों की सुनवाई की जा सकेगी.

रायपुर: कोरोना संक्रमण का असर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) के कामकाज पर भी पड़ता दिख रहा है. कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की अवधि तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सामान्य काम काज (General proceedings adjourned) को स्थगित कर दिया गया है. इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई आगे की जा सकती है. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) (Registrar of Chhattisgarh High Court) योगेश पारिख ने बीते 19 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी.

उच्च न्यायालय के सामान्य कामकाज स्थगित

अधिसूचना के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि तक उच्च न्यायालय के सामान्य कामकाज को स्थगित कर दिया गया है. केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के जारी दिशा निर्देश के मुताबिक होगी. निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्य के लिए रोटेशनल पद्धति से आवश्यकतानुसार न्यूनतम कर्मचारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए जा सकते हैं.

लॉकडाउन की अवधि में उच्च न्यायालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी 'वर्क फ्रॉम होम' के अंतर्गत विभाग प्रमुख के निर्देश पर सेवा देंगे. किसी भी स्थिति में बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे. किसी अवस्था में यदि बिलासपुर कलेक्टर लॉकडाउन के समय को बढ़ाते हैं तो इस व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया जाएगा.

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लॉकडाउन के बाद अब दोबारा होगी सुनवाई

लॉकडाउन औऱ कोरोना संक्रमण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. फैसले में कहा गया है कि लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट पूर्व के निर्देशों के अनुसार दोबारा सुनवाई करेगा. फिलहाल अति आवश्यक केसों की सुनवाई की जा सकेगी.

Last Updated : Apr 20, 2021, 7:27 PM IST
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