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छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से कर्मचारियों में उत्साह

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Published : Apr 11, 2022, 10:21 PM IST

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू (old pension scheme in Chhattisgarh) होने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. सभी शासकीय कर्मचारी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं.

old pension scheme
पुरानी पेंशन योजना

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी (old pension scheme in Chhattisgarh) गई है. वित्त विभाग ने नई पेंशन योजना का अंशदान समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है. इससे लाखों कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है. छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव सतीश पांडे ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षो, आयुक्तों और कलेक्टरों को नए आदेश जारी किए हैं.

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू

यह भी पढ़ें: सीएम भूपेश बघेल ने की थी पुरानी पेंशन योजना बहाल, शिक्षक और सचिव संघ जताया "आभार"

वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रवक्ता विजय झा ने बताया कि ये पूरे प्रदेश के करीब 2 लाख 97 हजार कर्मचारियों के जीवन का सवाल था. मुख्यमंत्री ने 9 मार्च को विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर घोषणा की थी. उसके पालन में आज वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.

उन्होंने कहा कि खुशी में प्रदेश के कर्मचारी एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं. मंत्रालय में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत समारोह आयोजित करके 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री को "पेंशन दृष्टा" का सम्मान दिया गया है. पुरानी पेंशन योजना पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के बुढ़ापे के संरक्षण का सवाल था. साल 2004 के बाद वाले कर्मचारियों पर आदेश जारी हुआ है. छत्तीसगढ़ में नियुक्त समस्त सरकार कर्मचारी का अब अंशदाई पेंशन कटना बंद हो जाएगा. यह वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब 12 फीसद जीपीएफ में कटौती होगी. अब जीपीएफ कर्मचारी का जमा होगा, उस पर ब्याज मिलेगा. कर्मचारी जब चाहे उसके आधार पर लोन ले सकता है. जो पुराना अंशदाई जमा था. वह भी कर्मचारियों के खाते में जमा होगा. कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के जीवन का संरक्षण हुआ है. पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में उत्साह का खुशी का माहौल है.

वहीं, शासकीय कर्मचारी विनीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से प्रदेश भर के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. सभी एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं. पुरानी पेंशन योजना हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा है. हम लंबे समय से इसकी मांग सरकार से कर रहे थे. आखिर सरकार ने हमारी बात सुनी और 9 मार्च को इसको लेकर विधानसभा में घोषणा की थी. राज्य वित्त विभाग द्वारा इसे लागू कर दिया गया है, हमारे लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी (old pension scheme in Chhattisgarh) गई है. वित्त विभाग ने नई पेंशन योजना का अंशदान समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है. इससे लाखों कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है. छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव सतीश पांडे ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षो, आयुक्तों और कलेक्टरों को नए आदेश जारी किए हैं.

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू

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वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रवक्ता विजय झा ने बताया कि ये पूरे प्रदेश के करीब 2 लाख 97 हजार कर्मचारियों के जीवन का सवाल था. मुख्यमंत्री ने 9 मार्च को विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर घोषणा की थी. उसके पालन में आज वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.

उन्होंने कहा कि खुशी में प्रदेश के कर्मचारी एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं. मंत्रालय में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत समारोह आयोजित करके 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री को "पेंशन दृष्टा" का सम्मान दिया गया है. पुरानी पेंशन योजना पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के बुढ़ापे के संरक्षण का सवाल था. साल 2004 के बाद वाले कर्मचारियों पर आदेश जारी हुआ है. छत्तीसगढ़ में नियुक्त समस्त सरकार कर्मचारी का अब अंशदाई पेंशन कटना बंद हो जाएगा. यह वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब 12 फीसद जीपीएफ में कटौती होगी. अब जीपीएफ कर्मचारी का जमा होगा, उस पर ब्याज मिलेगा. कर्मचारी जब चाहे उसके आधार पर लोन ले सकता है. जो पुराना अंशदाई जमा था. वह भी कर्मचारियों के खाते में जमा होगा. कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के जीवन का संरक्षण हुआ है. पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में उत्साह का खुशी का माहौल है.

वहीं, शासकीय कर्मचारी विनीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से प्रदेश भर के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. सभी एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं. पुरानी पेंशन योजना हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा है. हम लंबे समय से इसकी मांग सरकार से कर रहे थे. आखिर सरकार ने हमारी बात सुनी और 9 मार्च को इसको लेकर विधानसभा में घोषणा की थी. राज्य वित्त विभाग द्वारा इसे लागू कर दिया गया है, हमारे लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है.

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