रायपुर: साल 1984, 1998 में पट्टाधृति अधिनियम 1984 और राजीव आश्रय योजना के पट्टों का फ्री होल्ड, नजूल स्थायी पट्टों के फ्री होल्ड के लिए जोनवार शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक (नजूल), तहसीलदार और सहायक राजस्व अधिकारी रहेंगे.
जोन क्रमांक 1 कार्यालय में 1 अक्टूबर, जोन क्रमांक 6 कार्यालय में 6 अक्टूबर, जोन क्रमांक 4 कार्यालय में 7 अक्टूबर, जोन क्रमांक 10 कार्यालय में 4 अक्टूबर, जोन क्रमांक 3 कार्यालय में 7 अक्टूबर को शिविर लगेगा. विकास शुल्क की राशि नगर पालिका निगम रायपुर के लिए 15 रुपये प्रति वर्ग फुट, नगर पालिका परिषद के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग फुट, नगर पंचायत के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग फुट है.