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यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को डाकघर से मिलेगा ई-चालान

वाहन चालकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन चालान भुगतान करने के लिए अब पोस्ट ऑफिस से चालान भेजा जाएगा. ताकि वह इसका भुगतान कर सकें

Traffic rules
यातायात नियम में बदलाव
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Published : Mar 8, 2022, 11:52 PM IST

रायपुर: रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सिग्नल में आईटीएमएस कैमरे लगाए गए हैं. जिसके माध्यम से साल 2019 से लगातार चौक चौराहों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई चालान बनाया जाता है. रायपुर यातायात पुलिस उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के घर कर्मचारी भेजकर नोटिस, व्हाट्सएप के माध्यम से, रजिस्टर्ड, मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ई चालान भेजा जाता था. इसे सुदृढ़ बनाने के लिए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल रायपुर के निर्देश पर डाक विभाग के अधिकारियों के साथ ई चालान भेजे जाने के संबंध में बैठक की गई.

यह भी पढ़ें: सीजीपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित, ऐसे देखें रिजल्ट

8 मार्च 2022 से यातायात नियमों जैसे, स्टॉप लाइन एवं रेड लाइट जंप करना, दोपहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार वाहन चलाना, गलत दिशा में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना आदि यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ रायपुर पुलिस द्धारा ई चालान दिया जाएगा. जिसको भेजने की प्रकिया अब डाकघर के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से किया जाएगा. वाहन चालकों को उपरोक्त e-challan का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भुगतान करने की सुविधा होगी.

रेड लाइट जंप करने वाले वाहन चालकों का मोटरयान अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है. जिसके तहत यातायात पुलिस द्वारा यदि कोई वाहन चालक रेड लाइट जंप करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा.

रायपुर: रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सिग्नल में आईटीएमएस कैमरे लगाए गए हैं. जिसके माध्यम से साल 2019 से लगातार चौक चौराहों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई चालान बनाया जाता है. रायपुर यातायात पुलिस उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के घर कर्मचारी भेजकर नोटिस, व्हाट्सएप के माध्यम से, रजिस्टर्ड, मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ई चालान भेजा जाता था. इसे सुदृढ़ बनाने के लिए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल रायपुर के निर्देश पर डाक विभाग के अधिकारियों के साथ ई चालान भेजे जाने के संबंध में बैठक की गई.

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8 मार्च 2022 से यातायात नियमों जैसे, स्टॉप लाइन एवं रेड लाइट जंप करना, दोपहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार वाहन चलाना, गलत दिशा में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना आदि यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ रायपुर पुलिस द्धारा ई चालान दिया जाएगा. जिसको भेजने की प्रकिया अब डाकघर के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से किया जाएगा. वाहन चालकों को उपरोक्त e-challan का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भुगतान करने की सुविधा होगी.

रेड लाइट जंप करने वाले वाहन चालकों का मोटरयान अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है. जिसके तहत यातायात पुलिस द्वारा यदि कोई वाहन चालक रेड लाइट जंप करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा.

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