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रायपुर: दुष्कर्म के आरोपी डॉ. आदिले की जमानत याचिका खारिज

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Published : Sep 5, 2020, 2:03 AM IST

दुष्कर्म मामले में आरोपी डॉ. आदिले की जमानत याचिका को रायपुर सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है. बता दें कि डॉ. आदिले के खिलाफ पीड़िता ने महिला थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Court dismisses bail plea of Dr Adile
डॉ आदिले की जमानत याचिका खारिज

रायपुर: बलात्कार के आरोपी डॉ. एसएल आदिले की ओर से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी. जिसकी सुनवाई शुक्रवार को रायपुर की अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल की कोर्ट में हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने डॉ. आदिले की याचिका को खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केस डायरी से दर्शित तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री के आधार पर यह मामला अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए उर्पयुक्त नहीं है. इसलिए आवेदक की ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है.

आदिले पर आरोप

बता दें कि पीड़िता ने डॉ. आदिले पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता ने इस मामले की शिकायत महिला थाने में की थी. जिसके बाद पुलिस ने आदिले के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है. मामला दर्ज होने के बाद से ही डॉ आदिले फरार है.

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परीक्षा देने गई थी रायगढ़

जानकारी के मुताबिक पीड़िता दिसंबर 2017 में परीक्षा देने के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गई थी. जहां तत्कालीन डीन डॉ आदिले से उसका परिचय हुआ. युवती ने डॉ. आदिले से नौकरी के लिए मदद मांगी थी, तो आदिले ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया. जिसके बाद उसकी डॉ आदिले से बातचीत होते रहती थी.

काम से रायपुर आई थी पीड़िता

युवती ने शिकायत में कहा है कि वह 6 जनवरी 2018 को किसी काम से रायपुर आई थी. रायपुर आने के बाद उसने डॉ आदिले को कॉल कर अपने रिजल्ट के बारे में पूछा कि कब तक आएगा. वह कहां है पूछने के बाद आदिले वहां पहुंचा. इसके बाद नौकरी के बारे में बात करने के बहाने पीड़िता को अपनी स्कूटी में बैठाकर घर ले गया. पीड़िता के मुताबिक आदिले ने कहा था कि घर में उसकी बेटी सहित सभी लोग हैं. लेकिन घर पहुंचने के बाद कोई नजर नहीं आया. आदिले ने अपनी ऊंची पहुंच का धौंस दिखाते हुए उसे बर्बाद करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया था.

रायपुर: बलात्कार के आरोपी डॉ. एसएल आदिले की ओर से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी. जिसकी सुनवाई शुक्रवार को रायपुर की अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल की कोर्ट में हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने डॉ. आदिले की याचिका को खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केस डायरी से दर्शित तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री के आधार पर यह मामला अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए उर्पयुक्त नहीं है. इसलिए आवेदक की ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है.

आदिले पर आरोप

बता दें कि पीड़िता ने डॉ. आदिले पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता ने इस मामले की शिकायत महिला थाने में की थी. जिसके बाद पुलिस ने आदिले के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है. मामला दर्ज होने के बाद से ही डॉ आदिले फरार है.

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परीक्षा देने गई थी रायगढ़

जानकारी के मुताबिक पीड़िता दिसंबर 2017 में परीक्षा देने के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गई थी. जहां तत्कालीन डीन डॉ आदिले से उसका परिचय हुआ. युवती ने डॉ. आदिले से नौकरी के लिए मदद मांगी थी, तो आदिले ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया. जिसके बाद उसकी डॉ आदिले से बातचीत होते रहती थी.

काम से रायपुर आई थी पीड़िता

युवती ने शिकायत में कहा है कि वह 6 जनवरी 2018 को किसी काम से रायपुर आई थी. रायपुर आने के बाद उसने डॉ आदिले को कॉल कर अपने रिजल्ट के बारे में पूछा कि कब तक आएगा. वह कहां है पूछने के बाद आदिले वहां पहुंचा. इसके बाद नौकरी के बारे में बात करने के बहाने पीड़िता को अपनी स्कूटी में बैठाकर घर ले गया. पीड़िता के मुताबिक आदिले ने कहा था कि घर में उसकी बेटी सहित सभी लोग हैं. लेकिन घर पहुंचने के बाद कोई नजर नहीं आया. आदिले ने अपनी ऊंची पहुंच का धौंस दिखाते हुए उसे बर्बाद करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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