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रायपुर: गुरुनानक जयंती को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, कड़ाई से पालन करने के निर्देश

30 नवंबर को गुरुनानक जयंती का पर्व मनाया जाएगा. गुरुनानक जयंती को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है. जिसे कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है.

guidelines regarding Guru Nanak Jayanti
गुरुद्वारा
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Published : Nov 26, 2020, 1:44 PM IST

रायपुर: इस साल कोरोना संक्रमण के बीच गुरुनानक जयंती मनाई जाएगी. कोराना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन ने गाइडलाइन जारी की है. निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

  • कार्यक्रम गुरुद्वारे के भीतर ही संपन्न किए जाएंगे.
  • इस साल नगर कीर्तन रैली शोभायात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी.
  • गुरुद्वारे हॉल के भीतर निर्धारित क्षमता से केवल 50% व्यक्ति ही एक समय में प्रवेश करेंगे
  • गुरु लंगर का प्रसाद गुरुद्वारे के अंदर ही पैकेट के माध्यम से बांटा जाएगा.
  • सभी कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से सैनिटाइजर समेत आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए.
  • कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा.
  • गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार में आने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाए.
  • समिति द्वारा गुरुद्वारे परिसर का समय-समय पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाना अनिवार्य होगा.
  • गुरुद्वारे के भीतर किसी भी स्थान पर भीड़ न हो इसकी व्यवस्था का खास ध्यान रखना होगा.
  • गुरुनानक जयंती पर्व के अवसर पर ग्रीन पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी.
  • पटाखा फोड़ने की अवधि केवल 2 घंटे के लिए होगी.
  • रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा फोड़े जा सकते हैं.
  • गुरु पर्व के आयोजन स्थलों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग वृद्धजन को जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • जयंती के अवसर पर किसी प्रकार का बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी.
  • गुरुनानक जयंती पर्व स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी.

रायपुर: इस साल कोरोना संक्रमण के बीच गुरुनानक जयंती मनाई जाएगी. कोराना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन ने गाइडलाइन जारी की है. निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

  • कार्यक्रम गुरुद्वारे के भीतर ही संपन्न किए जाएंगे.
  • इस साल नगर कीर्तन रैली शोभायात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी.
  • गुरुद्वारे हॉल के भीतर निर्धारित क्षमता से केवल 50% व्यक्ति ही एक समय में प्रवेश करेंगे
  • गुरु लंगर का प्रसाद गुरुद्वारे के अंदर ही पैकेट के माध्यम से बांटा जाएगा.
  • सभी कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से सैनिटाइजर समेत आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए.
  • कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा.
  • गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार में आने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाए.
  • समिति द्वारा गुरुद्वारे परिसर का समय-समय पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाना अनिवार्य होगा.
  • गुरुद्वारे के भीतर किसी भी स्थान पर भीड़ न हो इसकी व्यवस्था का खास ध्यान रखना होगा.
  • गुरुनानक जयंती पर्व के अवसर पर ग्रीन पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी.
  • पटाखा फोड़ने की अवधि केवल 2 घंटे के लिए होगी.
  • रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा फोड़े जा सकते हैं.
  • गुरु पर्व के आयोजन स्थलों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग वृद्धजन को जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • जयंती के अवसर पर किसी प्रकार का बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी.
  • गुरुनानक जयंती पर्व स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी.
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