रायपुरः प्रदेश में जिन स्टील उद्योग को अधिकतम एक मेगावाट क्षमता तक के कैपेसिटिव बिजली से संचालन किया जा रहा है. उनके लिए राज्य शासन द्वारा रियायती पैकेज लागू किया गया है. इस संबंध में मंत्रालय नया रायपुर से आदेश जारी कर दिया गया है.
आदेश के अनुसार स्टील उद्योगों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में नोटिस में शामिल टेरिफ के ऊर्जा प्रभार के अनुसार एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 80 पैसे प्रति यूनिट छूट के लिए रियायती पैकेज लागू किया गया है.
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नई दर 1 अप्रैल 2019 से लागू
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2019 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उपभोक्ता स्टील कंपनियों के लिए नई बिजली की दरों से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है. रियायती पैकेज को लागू करने के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट की पात्रता निश्चित की गई है. जिसके अनुसार स्टील कंपनी को ऊर्जा दर में छूट प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा उपयोग की गई बिजली के पूरे यूनिट्स को 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दर्ज किया जाएगा.