रायपुर: बघेल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों के तहत नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत दर भी तय किए गए हैं. नगर निगम क्षेत्रों में संपत्ति की गाइडलाइन जारी करते हुए 30 फीसदी के स्थान पर 10 फीसदी की वृद्धि करते हुए इसे 40 फीसदी किया गया है. कैबिनेट के इस फैसले से जमीनों की खरीदी फरोख्त और हाउसिंग सेक्टर में उछाल आएगा. नगर निगम क्षेत्र में कैबिनेट ने रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाकर 4 से पांच फीसदी किया है.
बघेल कैबिनेट की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सौगात दी गई है. सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदित किया है. जिसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर और एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
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बघेल कैबिनेट के बड़े फैसले
- अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 फीसदी भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 फीसद दर और एक फीसद भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
- राज्य में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत "जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट" के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र" के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया.
- कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की गई है. इसके पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई.
- छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने का फैसला लिया गया है.
- वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक और रिकॉर्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए एक जनवरी 2022 की आगामी पदोन्नति में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया.
- वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस में बदलाव किया गया है.
- छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव युवा गितान क्लब योजना के वित्तीय पोषण के लिए उपकर राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया है.
- छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई के लिए पूर्व नियमों के संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती के लिए सिर्फ उसी संभाग के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।
- अब कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी संतान बालिका के जन्म के समय 5 हजार रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। हालांकि इसका लाभ सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र हित ग्राहियों को मिलेगा
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्यांश राशि 762.81 करोड़ रुपए ऋण के माध्यम से शासकीय गारंटी के रुपए छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई।