बिलासपुर: रायपुर के बेबीलोन होटल के सामने स्थित श्री राम मंदिर में ट्रस्टियों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई है. जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा है.
मामले में जिला न्यायालय में ट्रस्टी बीके सिंह और अन्य 11 लोगों के खिलाफ दूधाधारी मठ के मठाधीश और शिवरीनारायण के मठाधीश महंत रामसुंदर दास ने याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने राम मंदिर के ट्रस्टियों के गठन को निरस्त कर दिया है. इसके खिलाफ सभी ट्रस्टियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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