रायपुर/नई दिल्ली : सरकार ने लोगों की समस्या को देखते हुए शुक्रवार को पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है. पहले इसकी आखिर तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब छह महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समय-सीमा बढ़ा दी गयी है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी. सीबीडीटी ने कहा है कि पैन (PAN) को आधार आधार (Aadhaar)से जोड़ने के लिए आयकर विभाग (income tax department) को आधार संख्या की सूचना देने की समय-सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गयी है.
साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 कर दी गई है. इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है.