रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने प्रमोशन मे रिजर्वेशन की मांग की है. इसके अलावा अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ और अन्य संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने रिजर्वेशन का लाभ देते हुए प्रमोशन की बात कही है. जिसमें एससी एसटी आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से रिजर्वेशन का लाभ देते हुए प्रमोशन की मांग की है. ऐसा नहीं होने पर एससीएसटी आरक्षित वर्ग के कर्मचारी और अधिकारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2023 को अंतरिम निर्णय दिया था.जिसमें ये कहा गया है कि नियुक्ति और प्रमोशन के अंतिम निर्णय तक रिजर्वेशन जारी रख सकते हैं. बावजूद इसके राज्य सरकार इसकी अनदेखी कर रही है, ऐसे में सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठी मांग :छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष मेश्राम का कहना है कि "अभी तक प्रमोशन में रिजर्वेशन रुका हुआ था. जिसके कारण रिजर्वेशन और नियुक्ति नहीं मिल पाई थी. लेकिन 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्णय में कहा कि अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के अंतिम निर्णय तक रिजर्वेशन जारी रख सकते हैं. जिसके बाद 3 मई 2023 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लाइन को कोट करते हुए एक आदेश जारी किया है. लेकिन जब इस आदेश की कॉपी में प्रमोशन आदेश देखा तो कहीं भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है.''
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राज्य शासन नहीं कर रहा है सुनवाई : राज्य शासन और पावर कंपनी में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है. ऐसे में रिजर्वेशन का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर अधिकारी और कर्मचारी दुखी हैं. राज्यपाल मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए ज्ञापन भी सौंप चुके हैं. बावजूद इसके अब तक इस पर कोई कार्यवाई नहीं हो पाई है. साल 2019 से 4 सालों तक प्रमोशन में रिजर्वेशन रुका हुआ था. इसके साथ ही नियुक्ति भी नहीं हो पा रही थी. ऐसे में राज्य सरकार रिजर्वेशन का लाभ देते हुए प्रमोशन का लाभ देने की मांग की गई है.