रायपुर : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है. 1 सप्ताह के लिए होने वाले लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन और एसएसपी अजय यादव ने पत्रकारों से चर्चा की और लॉकडाउन के नियमों की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने की बात भी कही. कलेक्टर और एसएसपी ने पहले किए गए लॉकडाउन की तुलना में इस लॉकडाउन को और भी सख्त बताया है.
रायपुर जिले में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इस लॉकडाउन के दौरान जरुरी सेवाओं में दूध, दवा, पेट्रोल, सब्जी, चिकन, रसोई गैस जैसी चीजों को छूट दी गई है. लेकिन निर्धारित समय के लिए इस पर छूट मिली है. इस दौरान सभी शासकीय और अर्धशासकीय संगठन पूरी तरह से बंद रहेंगे.
लोग अपने घरों से ही काम कर सकेंगे. फील्ड में काम करने वाले पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अमला, खाद्य विभाग और राजस्व का अमला फील्ड में रहकर अपनी ड्यूटी पूरी कर सकेंगे. इस लॉकडाउन में शराब दुकान और किराना दुकानें भी 1 सप्ताह के लिए पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी.
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लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस
रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो जिले में 1182 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए जिसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 633 है और 542 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं. कोरोना संक्रमण से अब तक जिले में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है.
कड़ी कार्रवाई के आदेश
7 दिनों के इस लॉकडाउन में राजधानी के 22 थाना क्षेत्र शामिल हैं और सभी जगहों पर नाकेबंदी करने के साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी भी तैनात रहेगी. जो आपात स्थिति में लोगों की मदद के लिए तैयार रहेगी. इन 22 थाना क्षेत्रों में 33 जगहों पर नाकेबंदी की जाएगी और 22 थाना क्षेत्रों में 52 पेट्रोलिंग पार्टी होगी जो चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगी. लॉकडाउन और सरकारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.