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Raipur : रायपुर जिले में नलकूप खनन पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

रायपुर जिले में तीस जून तक नए नलकूप खनन पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है. बिना कलेक्टर की अनुमति के जिले के किसी भी स्थान में नलकूप खनन का काम प्रतिबंधित है.

Ban on tubewell mining in Raipur
नलकूप खनन पर कलेक्टर ने लगाई रोक
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Published : Apr 18, 2023, 6:37 PM IST

रायपुर : 30 जून तक जिले में नए बोर खनन पर प्रशासन ने रोक लगाई है. यह आदेश रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जारी किया है. गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले को 30 जून तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है. गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, नए नलकूप खोदने पर रायपुर जिले में प्रतिबंध लगाया गया है.

क्या है आदेश : जारी किए गए आदेश अनुसार, रायपुर में 30 जून 2023 तक की अवधि में बिना अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई नया बोर खनन नहीं किया जा सकेगा. इस दौरान पीने के पानी या पेयजल के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी नया नलकूप खनन नहीं होगा. शासकीय-अर्द्धशासकीय और नगरीय निकायों को पीने के पानी के लिए अपने क्षेत्र अधिकार सीमा में आने वाले क्षेत्र में बोर खनन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी.

नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने नलकूप खनन की पूर्व अनुमति के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए हैं. यह अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, नगरीय निकाय या तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में नए नलकूप खनन की अनुमति देंगे. रायपुर नगर निगम सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए नए नलकूप खनन की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी देंगे.

ये भी पढ़ें- भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश पर भड़का बुजुर्ग

अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अफसर नियुक्त :रायपुर राजस्व अनुभाग के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायपुर, आरंग राजस्व अनुभाग क्षेत्र के लिए एसडीएम आरंग, अभनपुर राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम अभनपुर और तिल्दा राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम तिल्दा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. नलकूप खनन या मरम्मत का काम पंजीकृत एजेंसी करेगी. किसी भी व्यक्ति या एजेंसी ने निर्देंशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर : 30 जून तक जिले में नए बोर खनन पर प्रशासन ने रोक लगाई है. यह आदेश रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जारी किया है. गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले को 30 जून तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है. गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, नए नलकूप खोदने पर रायपुर जिले में प्रतिबंध लगाया गया है.

क्या है आदेश : जारी किए गए आदेश अनुसार, रायपुर में 30 जून 2023 तक की अवधि में बिना अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई नया बोर खनन नहीं किया जा सकेगा. इस दौरान पीने के पानी या पेयजल के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी नया नलकूप खनन नहीं होगा. शासकीय-अर्द्धशासकीय और नगरीय निकायों को पीने के पानी के लिए अपने क्षेत्र अधिकार सीमा में आने वाले क्षेत्र में बोर खनन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी.

नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने नलकूप खनन की पूर्व अनुमति के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए हैं. यह अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, नगरीय निकाय या तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में नए नलकूप खनन की अनुमति देंगे. रायपुर नगर निगम सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए नए नलकूप खनन की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी देंगे.

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अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अफसर नियुक्त :रायपुर राजस्व अनुभाग के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायपुर, आरंग राजस्व अनुभाग क्षेत्र के लिए एसडीएम आरंग, अभनपुर राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम अभनपुर और तिल्दा राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम तिल्दा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. नलकूप खनन या मरम्मत का काम पंजीकृत एजेंसी करेगी. किसी भी व्यक्ति या एजेंसी ने निर्देंशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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