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अयोध्या मामले पर जो फैसला आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे: बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कानून व्यवस्था पर सबकी निगाहें लगी होती हैं. सीएम ने कहा कि अयोध्या मामले पर अदालत जो भी फैसला लेगी, हम उसका स्वागत करेंगे.

अयोध्या मामले पर जो फैसला आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे: बघेल
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Published : Oct 16, 2019, 6:44 PM IST

रायपुर: अयोध्या मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में पूरी हो गई है. सबको फैसले का इंतजार है. 17 नवंबर से पहले निर्णय आने की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अयोध्या मामले पर न्यायालय का फैसला सबको मान्य होगा. सीएम ने कहा कि अदालत जो भी निर्णय लेगी, हम उसका स्वागत करेंगे.

अयोध्या मामले पर जो फैसला आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे: बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कानून व्यवस्था पर सबकी निगाहें लगी होती हैं. सीएम ने कहा कि अयोध्या मामले पर अदालत जो भी फैसला लेगी, हम उसका स्वागत करेंगे.

  • मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर छह अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की.
  • इस दौरान विभन्न पक्षों ने अपनी- अपनी दलीलें पेश कीं. मुख्य रूप से इसके तीन पक्षकार हैं. रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड.
  • संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुये संबंधित पक्षों को ‘मोल्डिंग ऑफ रिलीफ’ (राहत में बदलाव) के मुद्दे पर लिखित दलील दाखिल करने के लिये तीन दिन का समय दिया.
  • संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर इस दौरान विस्तार से सुनवाई की.
  • प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

रायपुर: अयोध्या मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में पूरी हो गई है. सबको फैसले का इंतजार है. 17 नवंबर से पहले निर्णय आने की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अयोध्या मामले पर न्यायालय का फैसला सबको मान्य होगा. सीएम ने कहा कि अदालत जो भी निर्णय लेगी, हम उसका स्वागत करेंगे.

अयोध्या मामले पर जो फैसला आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे: बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कानून व्यवस्था पर सबकी निगाहें लगी होती हैं. सीएम ने कहा कि अयोध्या मामले पर अदालत जो भी फैसला लेगी, हम उसका स्वागत करेंगे.

  • मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर छह अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की.
  • इस दौरान विभन्न पक्षों ने अपनी- अपनी दलीलें पेश कीं. मुख्य रूप से इसके तीन पक्षकार हैं. रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड.
  • संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुये संबंधित पक्षों को ‘मोल्डिंग ऑफ रिलीफ’ (राहत में बदलाव) के मुद्दे पर लिखित दलील दाखिल करने के लिये तीन दिन का समय दिया.
  • संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर इस दौरान विस्तार से सुनवाई की.
  • प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त हो रहा है.
Intro:रायपुर ब्रेकिंग

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साथ ही फैसले के बाद प्रदेश में सुरक्षा को लेकर नजर बनाए हुए हैं सीएम


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