रायपुर: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग (Chhattisgarh Transport Department) की ओर से ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार(tuhar sarkar tuhar dwar) अब पहुंचही जरूरी कागजात आपके द्वार’ नाम से एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (chief minister bhupesh baghel) आज इसका शुभारंभ करेंगे. इस नयी सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग प्रदेश के लोगों को समस्त प्रकार के स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों और वाहन स्वामियों के घर के पते पर पहुंएगा. आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा.
7 दिनों में कागज पहुंचेंगे घर
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर (Transport Minister Mohammad Akbar) ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से शुरू की जा रही इस नई सुविधा में लाइसेंस की 10 और वाहन से सबंधित 12 सेवाएं घर पहुंचाकर दी जाएगी. नये वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों का आरसीसी में संशोधन, नवीन ड्रायविंग लायसेंस और पुराने लायसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सीधे पंजीकृत पते भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 दिवसों में उपलब्ध कराए जाएंगे.
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एसएमएस के माध्यम से डिलीवरी के लिए सूचित
इन्हें विभाग द्वारा डिस्पेच करते हुए आवेदकों के दिए गए पते में स्पीड पोस्ट के ट्रेकिंग आईडी सहित एसएमएस भी भेजा जाएगा. जिससे आवेदकों को वस्तु-स्थिति की जानकारी मिल सके. यदि आवेदक घर में उपलब्ध नहीं रहता है तो भी आवेदक को एसएमएस के माध्यम से डिलीवरी के लिए सूचित किया जाएगा.
मोहम्मद अकबर ने बताया कि वाहन से संबंधित आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रकरण जैसे मोटरयानों का नवीन पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, मोटरयान का अल्ट्रेशन, पंजीकृत कार्ड में पता परिवर्तन, मोटरयान में परिवर्तन, फायनेंसन के फ्रेश आरसी, हॉइपोथिकेशन जोड़ना-जारी रखना-रद्द करना, पंजीकृत कार्ड की द्वितीय प्रति, पंजीयन क्रमांक पुनःसमानुदेशन, पंजीयन का नवीनीकरण का परिवहन कार्यालय के द्वारा दस्तावेजों का आवश्यक परीक्षण एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात पंजीयन अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा.
हेल्पलाईन नंबर जारी
इस नयी व्यवस्था से सुगम संचालन के लिए परिवहन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर (Transport Department Helpline Number) 75808-08030 जारी किया है. इस हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदक परिवहन कार्यालयों को अनुमोदन उपरांत स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.