रायपुर: छत्तीसगढ़ आयुष यूनिवर्सिटी (Ayush University Chattisgarh) ने 3 मई से मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम ऑफलाइन आयोजित किया था. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh HighCourt ) ने कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए ऑफलाइन परिक्षा पर रोक लगा दी है. ऑफलाइन परिक्षा को लेकर छात्र काफी डरे हुए थे. उन्होंने आयुष यूनिवर्सिटी की परीक्षा को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाईकोर्ट में याचिका दायर
मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम 3 मई से शुरू होने वाली थी. यूनिवर्सिटी की छात्रा डॉक्टर स्नेहा समेत 14 अन्य छात्र-छात्राओं ने एडवोकेट धीरज वानखेड़े के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है. यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र-छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा. इसलिए हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं.
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हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगाई रोक
जस्टिस पीसेम कोशी की सिंगल बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की दलील को सही मानते हुए कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया. जिसके बाद कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
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संक्रमण के बीच हुई थी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा
18 अप्रैल को कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच यूपीएससी की ओर से आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा आयोजित की गई थी. नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा के लिए रायपुर में 8 केंद्रों को स्थापित किया गया था. 3029 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना था. लेकिन 2258 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे. जिसका बड़ा कारण कोरोना संक्रमण को माना गया.