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आयुष यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन परीक्षा पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक - Chhattisgarh High Court bans examination

छत्तीसगढ़ आयुष यूनिवर्सिटी (Ayush University Chattisgarh)की ऑफलाइन परीक्षा पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh HighCourt ) ने रोक लगा दी है. परीक्षा 3 मई से आयोजित की गई थी. कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन के ऑफलाइन आयोजित परीक्षा को हाईकोर्ट ने रोकने के आदेश दिए हैं.

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ऑफलाइन परीक्षा पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Apr 30, 2021, 4:34 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ आयुष यूनिवर्सिटी (Ayush University Chattisgarh) ने 3 मई से मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम ऑफलाइन आयोजित किया था. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh HighCourt ) ने कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए ऑफलाइन परिक्षा पर रोक लगा दी है. ऑफलाइन परिक्षा को लेकर छात्र काफी डरे हुए थे. उन्होंने आयुष यूनिवर्सिटी की परीक्षा को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

ऑफलाइन परीक्षा पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट में याचिका दायर

मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम 3 मई से शुरू होने वाली थी. यूनिवर्सिटी की छात्रा डॉक्टर स्नेहा समेत 14 अन्य छात्र-छात्राओं ने एडवोकेट धीरज वानखेड़े के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है. यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र-छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा. इसलिए हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं.

सरकार सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की न हो मौत: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगाई रोक

जस्टिस पीसेम कोशी की सिंगल बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की दलील को सही मानते हुए कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया. जिसके बाद कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

कोरोना का असर: NDA की परीक्षा में 2258 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

संक्रमण के बीच हुई थी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा

18 अप्रैल को कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच यूपीएससी की ओर से आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा आयोजित की गई थी. नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा के लिए रायपुर में 8 केंद्रों को स्थापित किया गया था. 3029 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना था. लेकिन 2258 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे. जिसका बड़ा कारण कोरोना संक्रमण को माना गया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ आयुष यूनिवर्सिटी (Ayush University Chattisgarh) ने 3 मई से मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम ऑफलाइन आयोजित किया था. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh HighCourt ) ने कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए ऑफलाइन परिक्षा पर रोक लगा दी है. ऑफलाइन परिक्षा को लेकर छात्र काफी डरे हुए थे. उन्होंने आयुष यूनिवर्सिटी की परीक्षा को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

ऑफलाइन परीक्षा पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट में याचिका दायर

मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम 3 मई से शुरू होने वाली थी. यूनिवर्सिटी की छात्रा डॉक्टर स्नेहा समेत 14 अन्य छात्र-छात्राओं ने एडवोकेट धीरज वानखेड़े के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है. यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र-छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा. इसलिए हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं.

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हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगाई रोक

जस्टिस पीसेम कोशी की सिंगल बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की दलील को सही मानते हुए कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया. जिसके बाद कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

कोरोना का असर: NDA की परीक्षा में 2258 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

संक्रमण के बीच हुई थी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा

18 अप्रैल को कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच यूपीएससी की ओर से आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा आयोजित की गई थी. नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा के लिए रायपुर में 8 केंद्रों को स्थापित किया गया था. 3029 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना था. लेकिन 2258 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे. जिसका बड़ा कारण कोरोना संक्रमण को माना गया.

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