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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - SENTENCE OF LIFE IMPRISONMENT

कोर्ट ने आरोपी पर 1 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

SENTENCE OF LIFE IMPRISONMENT
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 21, 2025, 4:54 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही: 30 सितंबर साल 2023 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी. पीड़ित ने इस बात की शिकायत पुलिस थाने में की. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की पतासाजी में जुटी रही. इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 8 अक्टूबर 2023 को आरोपी को धरदबोचा. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. केस की सुनवाई चलने के बाद आज विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार दिया.

दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा: जज ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने दोषी पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर दोषी जुर्माने की राशि को जमा नहीं करता तो उसके बदले में उसे सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat)

पीड़िता की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी को जुर्म के लिए दोषी पाया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को 1 हजार का अर्थदंड़ भी लगाया है - कौशल सिंह, विशेष, अतिरिक्त लोक अभियोजक

पीड़िता ने की थी शिकायत: पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित अपने घर जा रही थी. बीच रास्ते में आरोपी ने पीड़िता को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया. आरोपी ने पीड़िता के साथ गलत काम किया. घर आकर पीड़ित ने इस बात की शिकायत अपने परिजनों से की. परिजन बेटी को लेकर तुरंत थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा: जज ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने दोषी पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर दोषी जुर्माने की राशि को जमा नहीं करता तो उसके बदले में उसे सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat)

पीड़िता की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी को जुर्म के लिए दोषी पाया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को 1 हजार का अर्थदंड़ भी लगाया है - कौशल सिंह, विशेष, अतिरिक्त लोक अभियोजक

पीड़िता ने की थी शिकायत: पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित अपने घर जा रही थी. बीच रास्ते में आरोपी ने पीड़िता को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया. आरोपी ने पीड़िता के साथ गलत काम किया. घर आकर पीड़ित ने इस बात की शिकायत अपने परिजनों से की. परिजन बेटी को लेकर तुरंत थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

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