रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में टीकों के आवंटन का अनुपात नियम अनुसार निर्धारित किया है. आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार में राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई. समिति की अनुशंसा पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने टीकों के आवंटन का अनुपात नियम अनुसार निर्धारित किया है.
इस आदेश के मुताबिक किसी केंद्र पर कुल उपलब्ध वैक्सीन का 20 फीसदी फ्रंटलाइन वर्कर और कोमार्बिडिटी (गंभीर बीमारियों से पीड़ित) वाले लोगों के लिए होगा. वैक्सीन का 12 प्रतिशत अन्त्योदय, निराश्रित, अन्नपूर्णा और नि:शक्त श्रेणी के राशन कार्ड वालों के लिए होगा. वैक्सीन का 16 प्रतिशत हिस्सा APL श्रेणी के लोगों के लिए होगा. सबसे बड़ा 52 प्रतिशत हिस्सा BPL श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए सुरक्षित होगा.
बघेल सरकार ने पत्रकारों और वकीलों को किया फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में शामिल
छत्तीसगढ़ सरकार का एक और बड़ा फैसला
इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए उनके वैक्सीनेशन का निर्णय लिया गया है. राज्य के पत्रकार, वकीलों और उनके परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर के समान ही वैक्सीन में शामिल करने का एलान किया गया है.