रायपुर: सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कर्मचारियों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की थी. उसके तहत छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और एचआरए बढ़ाया गया था. सीएम की इस घोषणा पर वित्त विभाग ने अमल किया है. बुधवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया. इस ऑर्डर के मुताबिक राज्य शासन के कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता का लाभ मिलेगा. उसके साथ ही संविदाकर्मियों को एकमुश्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही पेंशनरों के महंगाई भत्ता में भी वृद्धि की गई है.
कर्मचारियों के वेतन में कितना हुआ इजाफा ?: छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि किया गया है. यह अब 42 फीसदी हो गया है. बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी. इसी प्रकार छठवें वेतनमान के अनुरूप 1 जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है. जो 1 जुलाई 2023 से देय होगा.
एचआरए में कितना हुआ इजाफा ?: इसी प्रकार छत्तीसगढ़ वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते को भी बढ़ाया गया है. राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर और दुर्ग, भिलाई नगर के लिए 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा. वहीं सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर चाम्पा के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए 6 प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय के कर्मचारियों को 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा. गृह भाड़ा भत्ता की दर आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी.
संविदाकर्मियों को भी मिली सौगात: राज्य शासन के सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करते हुए वृद्धि की गई. यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी. इसके तहत वेतन मेट्रिक में 1 से 16 लेवल तक के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की गई है. 1 से 16 लेवल के लिए मासिक एकमुश्त संविदा वेतन में 14,400 से लेकर 1,19.715 रुपये तक वेतन निर्धारित किया गया है.
पेंशनरों को मिली राहत: राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत की दरें लागू की गई है. पेंशनर और उनके परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का राहत दिया जाएगा. यह दरें 1 जुलाई 2023 से लागू की गई है.