ETV Bharat / state

रायपुर: राजधानी में 22 जुलाई से लॉकडाउन, बस के संचालन पर रोक

रायपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी की गई है. इसके तहत राजधानी में मंगलवार सुबह से किसी भी रूट की बस का संचालन नहीं होगा.

author img

By

Published : Jul 21, 2020, 12:01 PM IST

operation of bus Stop
बस के संचालन पर रोक

रायपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने जिले में लॉकडाउन का निर्देश जारी किया है. रायपुर नगर निगम क्षेत्र और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. मंगलवार 22 जुलाई रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा.

राजधानी में मंगलवार सुबह से किसी भी रूट की बस का संचालन नहीं होगा. लॉकडाउन होने से पहले ही बस ऑपरेटर्स ने बस नहीं चलाने का फैसला लिया था. रायपुर से दूसरे जिलों में जाने वाली बसों का परिचालन बंद होगा . बता दें कि अनलॉक होने के बाद कुछ ही दिनों पहले ही बसों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन दोबारा लॉकडाउन के होने से बस का संचालन आज से बंद किया जाएगा.

पढ़ें- रायपुर में 7 दिनों का लॉकडाउन, कलेक्टर और SSP ने दी नियमों की जानकारी


टोटल लॉकडाउन की तैयारी
रायपुर के कलेक्टर एस भारतीदासन ने 22 जुलाई से 28 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया है. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर टोटल लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार मीटिंग कर कलेक्टर को निर्देश दिया था कि जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर अपने-अपने जिला अनुसार लॉकडाउन लागू कर सकते हैं.

पहले की तुलना में और सख्त होगा लॉकडाउन

रायपुर जिले में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. 1 सप्ताह के लिए होने वाले लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन और SSP अजय यादव ने पत्रकारों से चर्चा की और लॉकडाउन के नियमों की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने की बात भी कही. कलेक्टर और SSP ने पहले किए गए लॉकडाउन की तुलना में इस लॉकडाउन को और भी सख्त बताया है.

जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी

इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इस लॉकडाउन के दौरान जरुरी सेवाओं में दूध, दवा, पेट्रोल, सब्जी, चिकन, रसोई गैस जैसी चीजों को छूट दी गई है. लेकिन निर्धारित समय के लिए इस पर छूट मिली है. इस दौरान सभी शासकीय और अर्धशासकीय संगठन पूरी तरह से बंद रहेंगे.

रायपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने जिले में लॉकडाउन का निर्देश जारी किया है. रायपुर नगर निगम क्षेत्र और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. मंगलवार 22 जुलाई रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा.

राजधानी में मंगलवार सुबह से किसी भी रूट की बस का संचालन नहीं होगा. लॉकडाउन होने से पहले ही बस ऑपरेटर्स ने बस नहीं चलाने का फैसला लिया था. रायपुर से दूसरे जिलों में जाने वाली बसों का परिचालन बंद होगा . बता दें कि अनलॉक होने के बाद कुछ ही दिनों पहले ही बसों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन दोबारा लॉकडाउन के होने से बस का संचालन आज से बंद किया जाएगा.

पढ़ें- रायपुर में 7 दिनों का लॉकडाउन, कलेक्टर और SSP ने दी नियमों की जानकारी


टोटल लॉकडाउन की तैयारी
रायपुर के कलेक्टर एस भारतीदासन ने 22 जुलाई से 28 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया है. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर टोटल लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार मीटिंग कर कलेक्टर को निर्देश दिया था कि जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर अपने-अपने जिला अनुसार लॉकडाउन लागू कर सकते हैं.

पहले की तुलना में और सख्त होगा लॉकडाउन

रायपुर जिले में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. 1 सप्ताह के लिए होने वाले लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन और SSP अजय यादव ने पत्रकारों से चर्चा की और लॉकडाउन के नियमों की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने की बात भी कही. कलेक्टर और SSP ने पहले किए गए लॉकडाउन की तुलना में इस लॉकडाउन को और भी सख्त बताया है.

जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी

इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इस लॉकडाउन के दौरान जरुरी सेवाओं में दूध, दवा, पेट्रोल, सब्जी, चिकन, रसोई गैस जैसी चीजों को छूट दी गई है. लेकिन निर्धारित समय के लिए इस पर छूट मिली है. इस दौरान सभी शासकीय और अर्धशासकीय संगठन पूरी तरह से बंद रहेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.