बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने राज्य सरकार को शुक्रवार तक दोबारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट में जो शपथ पत्र पेश किया उसमें सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने टीकाकरण अभियान में कभी भी वर्गीकरण नहीं किया. इसपर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हमें गुमराह करने की कोशिश ना करे. इसके साथ ही अपने शपथ पत्र में सरकार ने अंत्योदय कार्डधारियों के टीकाकरण सेंटर्स में बची हुई वैक्सीन का दूसरे वर्ग के सेंटर्स में इस्तेमाल किए जाने को लेकर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया. जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार को शुक्रवार तक दोबारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है.
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बुधवार को असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पर सरकार की ओर से शपथ पत्र हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया. जिसपर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि टीकाकरण जैसे गंभीर मामले में सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर के बजाए अपने किसी जिम्मेदार अधिकारी के नाम पर शपथ पत्र अगली सुनवाई में पेश करे.
शुक्रवार को अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को दोबारा होगी. जिसमें सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की.