रायपुर: मुख्यमंत्री निवास में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इसमें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी में संशोधन किया गया है. एक दिन का स्टॉक लिमिट 10 क्विंटल को 20 क्विंटल तक बढ़ाया गया है. इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की नीति 38 निवेश के प्रस्ताव पर 13 निवेश में 10 हजार लोगों को रोजगार मिलना था, जिसमें 1964 लोगों को नियुक्ति दी गई है.
कैबिनेट की बैठक में ये लिए गए निर्णय-
- एक दिन का स्टॉक लिमिट 10 क्विंटल को 20 क्विंटल तक बढ़ाया गया है. 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाएगी.
- इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की नीति 38 निवेश के प्रस्ताव पर 13 निवेश में 10 हजार लोगों को रोजगार मिलना था, जिसमें 1964 लोगों को नियुक्ति दी गई.
- धान खरीदी में शिकायतों में रकबा घटाने की शिकायत पर कॉल सेंटर स्थापित होंगे.
- शासकीय कर्मचारियों पर यदि रकबा कम किया गया है, तो कारवाई भी होगी. टोल फ्री नम्बर में शिकायत भी कर सकेंगे. 72 घंटे में जांच कर होगी कारवाई. छवि धूमिल करने पर सीधे कारवाई की जाएगी.
- बारिश में भीगे धान को लेकर राज्य सरकार ने कैप कवर करने के निर्देश दिए हैं.
- अब तक 32 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है. 4 हजार 300 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है.
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. पूर्व में स्टॉक सीमा 10 क्विंटल और क्रय सीमा 4 क्विंटल थी, जिसे बढ़ाया गया है. इसके तहत छोटा व्यापारी अब एक दिन में सभी अधिसूचित कृषि उपज का अधिकतम 20 क्विंटल स्टॉक और एक दिन में अधिकतम 5 क्विंटल धान से या तिलहनों, दालों फसलों को मिलाकर कुल 5 क्विंटल तक क्रय कर सकेगा.
- राज्य सरकार की ओर प्रदेश की मंडियों में तुलैया एवं हमालों की प्रचलित पारिश्रमिक दरों में समरूपता लाने न्यूनतम पारिश्रमिक दर अधिसूचित करने, मंडी समितियों में किसानों के हितों के संरक्षण और उनको उचित प्रतिनिधित्व देने भारसाधक समिति के गठन का निर्णय.
- छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्टॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति 2014-19 के क्रियान्वयन की समयावधि आगामी निवेश की नीति '2019-24' लागू होने की तिथि तक बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में अनुमानित 85 लाख मैट्रिक टन धान उपार्जन के लिए समर्थन मूल्य पर भुगतान के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जिसकी व्यवस्था बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से साख सीमा प्राप्त कर की जा रही है.
- भारत सरकार एवं राज्य शासन से खाद्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति एवं खाद्य सब्सिडी का भुगतान किए जाने पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त साख सीमाओं का पुनर्भुगतान किया जाएगा. उपरोक्त साख सीमाओं प्रस्तावों पर शासकीय गारंटी पर लगने वाले प्रत्याभूति शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया गया है.
- राज्य शासन द्वारा साहित्यकार डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा की ओर लिखित गीत ‘अरपा पैरी के धार...' को राज्यगीत अधिसूचित किया गया है. राज्यगीत को छत्तीसगढ़ के लोकगायकों की ओर से वाद्ययंत्रों के साथ गाए जाने पर गीत की वंदन अवधि 6 मिनट 36 सेकंड की है. जबकि राष्ट्रगान की वंदन अवधि 52 सेकंड है. राज्यगीत के वंदन के अवसर पर प्रायः मुख्यमंत्री, अन्य अति विशिष्टजन और जनसमूह उपस्थित रहते हैं इसलिए राज्य गीत का वंदन सम्मानपूर्वक किए जाने के लिए इसकी अवधि 1 से 2 मिनट सीमित करते हुए राज्य गीत का मानकीकरण करने का निर्णय लिया गया है.
- छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय या नैसर्गिक स्त्रोत से औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल उपयोग के लिए दिनांक 24 फरवरी 2016 से प्रचलित जलदरों के पुनर्निर्धारण का अनुमोदन किया गया.
- रायपुर में अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड निर्माण के लिए बालाजी स्वामी दुधाधारी मठ रायपुर की 26 एकड़ जमीन के बदले ग्राम पिपरौद स्थित शासकीय भूमि से अदला-बदली का निर्णय लिया गया. इससे राज्यवासियों को अतिशीघ्र विश्वस्तरीय अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड की सुविधा मिलेगी.
- राय बहादुर भूतनाथ डे चेरिटेबल ट्रस्ट बूढ़ापारा रायपुर का भवन, जहां वर्तमान में हरिनाथ अकादमी का स्कूल संचालित है को राज्य सरकार की ओर से स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके बदले में डे चेरिटेबल ट्रस्ट को मलेरिया क्षय रोग अस्पताल कालीबाड़ी में भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया गया.