रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनावी साल में सदन में लगातार कई विधेयक पेश कर रही है. सोमवार को बघेल सरकार ने विधानसभा में पूर्व विधायकों के पेंशन और यात्रा भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव वाला विधेयक पेश किया. यह संशोधन विधेयक है. संसदीय कार्य मंत्री रवींद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया. जिसमें पूर्व विधायकों को टेलीफोन और अर्दली भत्ता देने का भी प्रस्ताव है.
मीडिया को रविंद्र चौबे ने दी जानकारी: पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विधेयक अगले कुछ दिनों में सदन में पारित हो जाएगा.विधेयक में पूर्व विधायकों की पेंशन 35,000 रुपये से बढ़ाकर 58,300 रुपये करने का प्रस्ताव है. प्रत्येक पूर्व विधायक अपनी सदस्यता के पहले कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक कार्यकाल के बाद प्रत्येक एक वर्ष के लिए प्रति माह 1000 रुपये की अतिरिक्त पेंशन पाने का भी हकदार होगा. इसके अलावा प्रत्येक मौजूदा सदस्य रेलवे और हवाई यात्रा के लिए मौजूदा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष के बजाय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का भत्ता पाने का हकदार होगा. इसी तरह पूर्व विधायकों के लिए यह भत्ता चार लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा.
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पूर्व विधायक टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपये और 15,000 रुपये का अर्दली भत्ता पाने का हकदार होगा. अधिकारियों के मुताबिक, पहले पूर्व सदस्यों के लिए टेलीफोन और अर्दली भत्ते का प्रावधान नहीं था.पेंशन और भत्तों में वृद्धि से राज्य के खजाने पर लगभग 16.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ेगा. इससे पहले जुलाई 2021 में सीएम, स्पीकर, मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ाया गया था.
सोर्स: पीटीआई