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रायपुर: छत्तीसगढ़ में शर्तों के साथ 28 मई से चलेगी ऑटो और टैक्सी - परिवाहन विभाग छत्तीसगढ़

लोगों की जरूरत को देखते हुए 28 मई से छत्तीसगढ़ में ऑटो और टैक्सी का आवागमन शुरू किया जा रहा है. परिवाहन आयुक्त ने इसका आदेश जारी किया. ऑटो और टैक्सी का आवागमन निर्धारित शर्तों के साथ किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

Auto and taxi service start
छत्तीसगढ़ में चलेगी टैक्सी और ऑटो
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Published : May 27, 2020, 11:04 PM IST

रायपुर: कोरोना वायरस के मामले प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. इसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके जिले के संबंधित गांवों में क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है. जिसके बाद सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा रहा है.

Transport Commissioner issued order
परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश

वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी में वापस लाने के लिए राज्य सरकार धीरे-धीरे कई सेक्टरों में ढील दे रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अब टैक्सी और ऑटो के आवागमन शुरु करने का आदेश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने शर्तों के साथ 28 मई से टैक्सी और ऑटो का परिचालन के लिए अनुमति दी गई है.

परिवहन आयुक्त ने जारी किया पत्र

आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर और अंतर जिला (एक जिले से दूसरे जिले) आवागमन के लिए टैक्सी और ऑटो की परिचालन किया जाएगा. इस दौरान परिवाहन विभाग के नियमों का पालन करना होगा. दूसरे जिलों में आवागमन के लिए ऑनलाईन ई पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा. इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने पत्र जारी किया है. जिसकी जानकारी सभी जिलों को दे दी गई है.

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर अभी भी रोक

कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने यातायात के अन्य सेवाओं पर अभी भी रोक जारी रखी है. सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और साधनों के संचालन पर किसी प्रकार का फैसला अभी राज्य सरकार ने नहीं लिया है.

पढ़ें - रायपुर: कोरोना वायरस संक्रमण और उपायों को लेकर CM भूपेश बघेल ने ली बैठक, कैबिनट मंत्री हुए शामिल

अन्य कई सेवाओं में मिल सकती थी छूट

राज्य सरकार अन्य जरुरी सेवाओं पर छूट देने का विचार कर रही थी. लेकिन राज्य में लगातार नए मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी सतर्कता बनाए हुए है, जिसके कारण अभी सरकार की ओर से और किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है.

ये भी पढ़ें - छत्तीसगढ़: कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों पर 'चाबुक', प्रमोशन और इंक्रीमेंट पर रोक

रायपुर: कोरोना वायरस के मामले प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. इसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके जिले के संबंधित गांवों में क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है. जिसके बाद सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा रहा है.

Transport Commissioner issued order
परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश

वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी में वापस लाने के लिए राज्य सरकार धीरे-धीरे कई सेक्टरों में ढील दे रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अब टैक्सी और ऑटो के आवागमन शुरु करने का आदेश जारी किए हैं. राज्य सरकार ने शर्तों के साथ 28 मई से टैक्सी और ऑटो का परिचालन के लिए अनुमति दी गई है.

परिवहन आयुक्त ने जारी किया पत्र

आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर और अंतर जिला (एक जिले से दूसरे जिले) आवागमन के लिए टैक्सी और ऑटो की परिचालन किया जाएगा. इस दौरान परिवाहन विभाग के नियमों का पालन करना होगा. दूसरे जिलों में आवागमन के लिए ऑनलाईन ई पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा. इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने पत्र जारी किया है. जिसकी जानकारी सभी जिलों को दे दी गई है.

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर अभी भी रोक

कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने यातायात के अन्य सेवाओं पर अभी भी रोक जारी रखी है. सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और साधनों के संचालन पर किसी प्रकार का फैसला अभी राज्य सरकार ने नहीं लिया है.

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अन्य कई सेवाओं में मिल सकती थी छूट

राज्य सरकार अन्य जरुरी सेवाओं पर छूट देने का विचार कर रही थी. लेकिन राज्य में लगातार नए मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी सतर्कता बनाए हुए है, जिसके कारण अभी सरकार की ओर से और किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है.

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