रायपुर: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में वाहन चालकों के नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है. शहर के प्रमुख चौराहों पर बिना हेलमेट, तीन सवारी, तेज रफ्तार, रॉन्ग साइड मुवमेंट, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई शुरू की गई है.
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तेज रफ्तार वाहन चालकों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले और यातायात संकेतों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई कोरोना संक्रमण के दौरान बंद कर दी गई थी. लेकिन यातायात पुलिस ने ये कार्रवाई एक बार शुरू कर दी है.
पढ़ें-ई चालान का भुगतान करना होगा अनिवार्य, भुगतान न करने पर हो सकती है मुश्किल
सीसीटीवी से भी रखी जा रही नजर
इसके अलावा जिन चौराहों पर यातायात पुलिस के जवान मौजूद नहीं रहते हैं, वहां आईटीएमएस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है. पिछले 2 दिनों के भीतर 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है. बाहरी राज्यों से आकर शहर में यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है और ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है. ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के गृह राज्य के पते पर e-challan नोटिस भेजा जा रहा है.
ई-चालान जमा करना अनिवार्य
स्मार्ट सिटी की ओर से लगाए गए ITMS कैमरों के माध्यम से उल्लंघन करने वाले वाहन चालाकों के खिलाफ ई-चालान नोटिस जारी किया जा रहा है. ये चालान नोटिस वाहन चालक को अनिवार्य रूप से जमा करना होता है. यदि वह चालान जमा नहीं करता है तो RTO से मिलने वाली समस्त सेवाएं बाधित रहेगी. इस दौरान संबंधित व्यक्ति वाहन की खरीदी-बिक्री भी नहीं कर सकेगा. इसके अलावा दूसरी सुविधा जो RTO से मिलती हैं, वे सेवाएं भी नहीं मिल सकेंगी.