रायपुर: छत्तीसगढ़ में 82 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं होगा. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह मामला निराकृत हो गया है. जानकारी के मुताबिक विधानसभा में अध्यादेश पारित नहीं हो पाया था.
मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति पीपी साहू की डिविजन बेंच ने आरक्षण के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई की है. कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा में अध्यादेश पारित नहीं होने के कारण यह कानून नहीं बन पाएगा.
प्रदेश में लागू रहेगा 58 प्रतिशत आरक्षण
बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान 6 सप्ताह के भीतर ही इस अध्यादेश को पारित होना था, लेकिन इस बीच सरकार इसे कानून नहीं बना सकी इसलिए नई आरक्षण नीति प्रदेश में लागू नहीं होगी. अभी प्रदेश में 58 प्रतिशत आरक्षण ही लागू रहेगा.