रायगढ़: उपभोक्ता फोरम ने रायपुर स्थित एक निजी स्कूल को धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पाते हुए रायगढ़ जिले के एक उपभोक्ता को 1 महीने के भीतर 18 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. यह फैसला 2 साल पुराने मामले में रायगढ़ उपभोक्ता फोरम ने सुनाया है.
ये है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ तहसील क्षेत्र का है. जहां 69 वर्षीय लीलावती नायक ने 2 साल पहले अपनी 10 लाख रुपए निजी स्कूल में जमा कराया था. विज्ञापन के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली थी, कि प्रतिमाह 60 हजार लाभांश दिया जाएगा. लेकिन राशि जमा कराने के लगभग 7 महीने बाद भी कोई लाभांश नहीं मिलने पर लीलावती ने इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन से जानकारी ली.
धोखाधड़ी का मामला
जहां उन्हें बताया गया कि 1 साल के भीतर एकमुश्त राशि दी जाएगी. लेकिन साल भर बीतने के बाद भी केवल 41 हजार रुपए ही मिल पाए जिससे आहत होकर लीलावती ने रायगढ़ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें गुरुवार को फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता फोरम में स्कूल के डायरेक्टर यशवंत सिन्हा को आरोपी पाया और आवेदिका लीलावती को 10 लाख जमा राशि के साथ ही 7 लाख 70 हजार आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति 1 महीने के भीतर देने के आदेश दिए.
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उपभोक्ता फोरम के अधिवक्ता के मुताबिक प्रदेश का यह पहला मामला है जहां किसी शिक्षण संस्थान को सीधे तौर पर औद्योगिक संस्थान की तरह उपयोग किया जा रहा था जिसमें लोगों से चिटफंड कंपनियों की तरह पैसे लगाकर ब्याज देने की बात की जा रही थी.