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महासमुंद में धारा 144 लागू, कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए उठाया कदम

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Published : Sep 23, 2020, 10:14 PM IST

Updated : Sep 24, 2020, 12:41 PM IST

महासमुंद में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. पूरे महासमुंद जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

Orders issued to implement section 144 in Mahasamund
महासमुंद में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी

महासमुंद: मई 2020 से लेकर अब तक जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से करीब 2185 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है. 1091 मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घर चले आए हैं. 1065 मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है. जिले में 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है. वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 100 मरीज पाए जा रहे हैं. कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कलेक्टर ने बढ़ते कोविड-19 प्रकरणों की रोकथाम के लिए संपूर्ण महासमुंद जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है.

महासमुंद में धारा 144 लागू

पढ़ें: किसानों का हल्लाबोल: 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान, 20 से ज्यादा संगठनों ने दिया समर्थन

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स महासमुंद और विभिन्न व्यापारिक संगठनों, नगरी निकाय एवं जनपद पंचायतों के प्रतिनिधियों ने महासमुंद जिले में संपूर्ण लॉकडाउन करने के लिए कलेक्टर को लिखित आवेदन दिया था. आदेश बुधवार मध्यरात्रि 23 सितंबर से प्रभावशील होगा. महासमुंद जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति रहेगी. मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी कर सकेंगे.

इन वाहनों को मिलेगा पेट्रोल

शासकीय वाहनों, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को पेट्रोल मिलेगा. इसके अलावा परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को ले जाने वाले वाहनों को भी ईंधन मिलेगा.

महासमुंद: मई 2020 से लेकर अब तक जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से करीब 2185 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है. 1091 मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घर चले आए हैं. 1065 मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है. जिले में 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है. वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 100 मरीज पाए जा रहे हैं. कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कलेक्टर ने बढ़ते कोविड-19 प्रकरणों की रोकथाम के लिए संपूर्ण महासमुंद जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है.

महासमुंद में धारा 144 लागू

पढ़ें: किसानों का हल्लाबोल: 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान, 20 से ज्यादा संगठनों ने दिया समर्थन

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स महासमुंद और विभिन्न व्यापारिक संगठनों, नगरी निकाय एवं जनपद पंचायतों के प्रतिनिधियों ने महासमुंद जिले में संपूर्ण लॉकडाउन करने के लिए कलेक्टर को लिखित आवेदन दिया था. आदेश बुधवार मध्यरात्रि 23 सितंबर से प्रभावशील होगा. महासमुंद जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति रहेगी. मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी कर सकेंगे.

इन वाहनों को मिलेगा पेट्रोल

शासकीय वाहनों, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को पेट्रोल मिलेगा. इसके अलावा परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को ले जाने वाले वाहनों को भी ईंधन मिलेगा.

Last Updated : Sep 24, 2020, 12:41 PM IST
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