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महासमुंद: रासायनिक दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कृषि विभाग का छापा

कृषि विभाग की टीम ने रासायनिक दवा बनाने वाली दो फैक्ट्रियों पर छापा मारा है.

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Published : Jul 10, 2019, 8:52 AM IST

Updated : Jul 10, 2019, 2:47 PM IST

फैक्ट्री पर छापा

महासमुंद: कृषि विभाग की टीम ने खाद और रासायनिक दवा बनाने वाली दो फैक्ट्रियों में छापा मारा. इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने खाद की गुणवत्ता की जांच की.

फैक्ट्री पर छापा

रायपुर और महासमुंद कि संयुक्त टीम ने महासमुंद के बिरकोनी में मौजूद तुलसी फास्फेट लिमिटेड और जैनिक एग्रिकोन प्राइवेट लिमिटेड पर छापामार कार्रवाई की.

21 दिन के लिए लगाई रोक
खाद और जैविक दवाइयों के स्टॉक और रखरखाव के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान टीम ने तुलसी फास्फेट के परिसर की जांच में उर्वरक आदेश 1985 का उल्लंघन पाया. इस पर कंपनी के निर्माण कार्य पर 21 दिन के लिए रोक लगा दी गई है.

कम मिले सुरक्षा मानक
फैक्ट्रियों में रखे स्टॉक को बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. जैनिक एग्रीकोंन कंपनी में टीम ने जांच के दौरान सुरक्षा के मानकों की कमी के साथ-साथ फैक्ट्री एक्ट 1978 का उल्लंघन पाया है. इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने फैक्ट्री प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अगर प्रबंधक की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो दोनों ही प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

महासमुंद: कृषि विभाग की टीम ने खाद और रासायनिक दवा बनाने वाली दो फैक्ट्रियों में छापा मारा. इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने खाद की गुणवत्ता की जांच की.

फैक्ट्री पर छापा

रायपुर और महासमुंद कि संयुक्त टीम ने महासमुंद के बिरकोनी में मौजूद तुलसी फास्फेट लिमिटेड और जैनिक एग्रिकोन प्राइवेट लिमिटेड पर छापामार कार्रवाई की.

21 दिन के लिए लगाई रोक
खाद और जैविक दवाइयों के स्टॉक और रखरखाव के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान टीम ने तुलसी फास्फेट के परिसर की जांच में उर्वरक आदेश 1985 का उल्लंघन पाया. इस पर कंपनी के निर्माण कार्य पर 21 दिन के लिए रोक लगा दी गई है.

कम मिले सुरक्षा मानक
फैक्ट्रियों में रखे स्टॉक को बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. जैनिक एग्रीकोंन कंपनी में टीम ने जांच के दौरान सुरक्षा के मानकों की कमी के साथ-साथ फैक्ट्री एक्ट 1978 का उल्लंघन पाया है. इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने फैक्ट्री प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अगर प्रबंधक की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो दोनों ही प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Intro:एंकर - महासमुंद ने आज खास की कालाबाजारी और कुछ गुणवत्ता को लेकर कृषि विभाग ने खाद और रसायनिक दवा बनाने वाली दो फैक्ट्रीयो में छापा मारा। रायपुर और महासमुंद कि संयुक्त टीम ने महासमुंद के बिरकोनी स्थित तुलसी फास्फेट लिमिटेड और जैनिक एग्रिकोंन प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मार कार्यवाही की।





Body:और बनाएं जा रहे खादो जैविक दवाइयों के साथ स्टॉक रखरखाव के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जांच के दौरान टीम ने तुलसी फास्फेट के परिसर की जांच में उर्वरक आदेश 1985 का उल्लंघन पाया। जिस पर कंपनी को 21 दिन के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है।


Conclusion:साथ ही रखें स्टॉक को बेचने पर भी प्रतिबंध लगा है वह जैनिक एग्रीकोंन कंपनी में टीम ने जांच के दौरान सुरक्षा के मानको की कमी के साथ-साथ फैक्ट्री एक्ट 1978 का उल्लंघन पाया गया। जिसपर टीम ने दोनों ही फैक्ट्री प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यदि प्रबंधक के द्वारा दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो दोनों ही प्रबंधकों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

बाइट 1 - भीमराव घोड़ेसवार, वरिष्ठ कृषि अधिकारी महासमुंद

हकीमुद्दीन नासिर ईटीवी भारत महासमुंद छत्तीसगढ़ मो 98 26 555 052
Last Updated : Jul 10, 2019, 2:47 PM IST
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