महासमुंद: कृषि विभाग की टीम ने खाद और रासायनिक दवा बनाने वाली दो फैक्ट्रियों में छापा मारा. इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने खाद की गुणवत्ता की जांच की.
रायपुर और महासमुंद कि संयुक्त टीम ने महासमुंद के बिरकोनी में मौजूद तुलसी फास्फेट लिमिटेड और जैनिक एग्रिकोन प्राइवेट लिमिटेड पर छापामार कार्रवाई की.
21 दिन के लिए लगाई रोक
खाद और जैविक दवाइयों के स्टॉक और रखरखाव के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जांच के दौरान टीम ने तुलसी फास्फेट के परिसर की जांच में उर्वरक आदेश 1985 का उल्लंघन पाया. इस पर कंपनी के निर्माण कार्य पर 21 दिन के लिए रोक लगा दी गई है.
कम मिले सुरक्षा मानक
फैक्ट्रियों में रखे स्टॉक को बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. जैनिक एग्रीकोंन कंपनी में टीम ने जांच के दौरान सुरक्षा के मानकों की कमी के साथ-साथ फैक्ट्री एक्ट 1978 का उल्लंघन पाया है. इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने फैक्ट्री प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अगर प्रबंधक की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो दोनों ही प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.