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कोरिया: झाड़ फूंक के नाम पर महिला को लोहे की रॉड से जलाया

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Published : Jan 30, 2021, 4:54 PM IST

कोरिया के शिवपुर में महिला के साथ झाड़ फूंक के नाम पर प्रताड़ना की घटना को अंजाम दिया गया. महिला के शरीर को कई जगहों पर बुरी तरह जलाया गया. खड़गवां थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है.

Woman burnt with iron rod
महिला को लोहे की रॉड से जलाया

कोरिया: ग्राम शिवपुर में एक महिला से झाड़ फूंक के नाम पर प्रताड़ना की घटना हुई है. गर्भ धारण कराने के नाम पर महिला को गर्म लोहे की सब्बल से शरीर के कई जगहों पर जलाया गया है. पीड़ित महिला ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. महिला के हाथ, पैर, चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर गर्म सब्बल से बुरी तरह से जलाया गया.

पीड़ित महिला ने खड़गवां थाना में शिकायत दर्ज कराई है. उसने पूरी घटना को विस्तार से बताया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. पीड़ित महिला के शिकायत के आधार पर झाड़-फूंक करने वाली महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

झाड़ फूंक के नाम पर प्रताड़ना

पढ़ें: टोनही प्रताड़ना: महिला सुसाइड केस में 4 लोग गिरफ्तार

गर्भवती होने का लालच

2 महीने पहले पीड़िता के नवजात बच्चे की मौत हो गई थी. जिसके बाद से महिला झाड़-फूंक के चक्कर में फंस गई थी. करीब 1 महीने से वह झाड़ फूंक के जरिए इलाज करा रही थी. झाड़-फूंक करने वाले पति-पत्नी पर महिला ने जलाने का आरोप लगाया है.

पढ़ें: सूरजपुर: टोनही के शक में महिला की बेरहमी से हत्या

महिला को बताया टोनही

रोज की तरह जब महिला इलाज कराने गई तो आरोपी महिला और उसके पति ने उसे टोनही होने की बात कही. कहा कि तुम टोनही हो इसलिए बच्चा पैदा नहीं हो सकता. जिसके बाद दोनों ने मिलकर गर्म सब्बल से उसके शरीर में कई जगह जला दिया. आरोपी महिला, पति और उसके सहयोगी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

छत्तीसगढ़ में जागरूकता की जरूरत

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है. टोनही प्रताड़ना और झाड़ फूंक के कई गंभीर मामले देखे जा चुके हैं. छत्तीसगढ़ में इसके खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं. छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के नाम अधिनियम का निर्माण किया था. इसके तहत 3 से 5 साल तक की सजा का प्रवाधान रखा गया है. लेकिन ऐसी घटनाएं सामने आ रहीं हैं. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में और अधिक जानकारी और जादरूकता की जरूरत है.

कोरिया: ग्राम शिवपुर में एक महिला से झाड़ फूंक के नाम पर प्रताड़ना की घटना हुई है. गर्भ धारण कराने के नाम पर महिला को गर्म लोहे की सब्बल से शरीर के कई जगहों पर जलाया गया है. पीड़ित महिला ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. महिला के हाथ, पैर, चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर गर्म सब्बल से बुरी तरह से जलाया गया.

पीड़ित महिला ने खड़गवां थाना में शिकायत दर्ज कराई है. उसने पूरी घटना को विस्तार से बताया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. पीड़ित महिला के शिकायत के आधार पर झाड़-फूंक करने वाली महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

झाड़ फूंक के नाम पर प्रताड़ना

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गर्भवती होने का लालच

2 महीने पहले पीड़िता के नवजात बच्चे की मौत हो गई थी. जिसके बाद से महिला झाड़-फूंक के चक्कर में फंस गई थी. करीब 1 महीने से वह झाड़ फूंक के जरिए इलाज करा रही थी. झाड़-फूंक करने वाले पति-पत्नी पर महिला ने जलाने का आरोप लगाया है.

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महिला को बताया टोनही

रोज की तरह जब महिला इलाज कराने गई तो आरोपी महिला और उसके पति ने उसे टोनही होने की बात कही. कहा कि तुम टोनही हो इसलिए बच्चा पैदा नहीं हो सकता. जिसके बाद दोनों ने मिलकर गर्म सब्बल से उसके शरीर में कई जगह जला दिया. आरोपी महिला, पति और उसके सहयोगी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

छत्तीसगढ़ में जागरूकता की जरूरत

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है. टोनही प्रताड़ना और झाड़ फूंक के कई गंभीर मामले देखे जा चुके हैं. छत्तीसगढ़ में इसके खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं. छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के नाम अधिनियम का निर्माण किया था. इसके तहत 3 से 5 साल तक की सजा का प्रवाधान रखा गया है. लेकिन ऐसी घटनाएं सामने आ रहीं हैं. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में और अधिक जानकारी और जादरूकता की जरूरत है.

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