ETV Bharat / state

चिरमिरी नगर निगम में 23 से 29 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई - चिरमिरी के CSP पीपी सिंह

कोरिया में 50 फीसदी कोरोना पॉजिटिव मरीज चिरमिरी में ही मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इसे कनटेनमेंट जोन घोषित कर 23 से 29 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया है.

Total Lockdown in Chirmiri Municipal Corporation
चिरमिरी नगर निगम में टोटल लॉकडाउन
author img

By

Published : Jul 24, 2020, 12:37 PM IST

कोरिया : चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र को कनटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. यहां टोटल लॉकडाउन है. जिले में अब तक 50 फीसदी कोरोना पॉजिटिव मरीज चिरिमिरी क्षेत्र में ही मिले हैं, जिसकी वजह से 23 से 29 जुलाई तक यहां टोटल लॉकडाउन किया गया है.

चिरमिरी नगर निगम में टोटल लॉकडाउन

लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान जैसे किराना, मेडिकल, दूध, फल, सब्जी की दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है. पुलिस-प्रशासन मुस्तैदी के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहा है. बेवजह घूमने वालों और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

चिरमिरी के CSP पीपी सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन कराया जाएगा. यहां पांच जगहों पर नाकेबंदी की गई है. उन्होंने बताया कि बाहर से कंटेनमेंट जोन के अन्दर किसी को नहीं आने दिया जाएगा. इसके अलावा अंदर से किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. इसके साथ ही अंदरूनी इलाकों में हालात नियंत्रित करने के लिए नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

पढ़ें:-SPECIAL: छत्तीसगढ़ में बेकाबू हुआ कोरोना, अमेरिका से मंगाई गई रेमडेसिवीर

वहीं चिरमिरी तहसीलदार बीपी राय ने बताया कि लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है. साथ ही बहुत जरूरी या मेडिकल इमरजेंसी होने पर मास्क लगाकर निकलने के लिए कहा जा रहा है. लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन हो सके, इसके लिए प्रशासन ने शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं. इसके अलावा जरूरी सामानों की दुकान खोलने और बंद करने के समय की भी निगरानी की जाएगी, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो सके.

कोरिया : चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र को कनटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. यहां टोटल लॉकडाउन है. जिले में अब तक 50 फीसदी कोरोना पॉजिटिव मरीज चिरिमिरी क्षेत्र में ही मिले हैं, जिसकी वजह से 23 से 29 जुलाई तक यहां टोटल लॉकडाउन किया गया है.

चिरमिरी नगर निगम में टोटल लॉकडाउन

लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान जैसे किराना, मेडिकल, दूध, फल, सब्जी की दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है. पुलिस-प्रशासन मुस्तैदी के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहा है. बेवजह घूमने वालों और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

चिरमिरी के CSP पीपी सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन कराया जाएगा. यहां पांच जगहों पर नाकेबंदी की गई है. उन्होंने बताया कि बाहर से कंटेनमेंट जोन के अन्दर किसी को नहीं आने दिया जाएगा. इसके अलावा अंदर से किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. इसके साथ ही अंदरूनी इलाकों में हालात नियंत्रित करने के लिए नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

पढ़ें:-SPECIAL: छत्तीसगढ़ में बेकाबू हुआ कोरोना, अमेरिका से मंगाई गई रेमडेसिवीर

वहीं चिरमिरी तहसीलदार बीपी राय ने बताया कि लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है. साथ ही बहुत जरूरी या मेडिकल इमरजेंसी होने पर मास्क लगाकर निकलने के लिए कहा जा रहा है. लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन हो सके, इसके लिए प्रशासन ने शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं. इसके अलावा जरूरी सामानों की दुकान खोलने और बंद करने के समय की भी निगरानी की जाएगी, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो सके.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.