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कोरिया में 17 सौ रुपये में सेनिटाइजर बेचने पर लगा 20 हजार का जुर्माना, दुकान सील - koriya news

मनमाने रेट पर दवाइयां और सेनिटाइजर बेचने पर मनेंद्रगढ़ SDM ने मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई की. 20 हजार रुपये के जुर्माने के साथ दुकान को 15 दिनों के लिए सील कर दिया गया.

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मनेंद्रगढ़ एसडीएम ने मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की
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Published : Apr 29, 2021, 1:35 PM IST

कोरिया: देश में आपदा के इस काल में दवाईयों के दुकानों को खोलने की अनुमति इसलिये दी गई है कि लोगों को दवाईयों के लिये भटकना न पड़े. लेकिन मनेन्द्रगढ़ के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने महामारी के इस दौर में भी कालाबाजारी का जो उदाहरण दिया है उसे देखकर ऐसा लगने लगा है कि कुछ मेडिकल स्टोर्स संचालक मानवता को शर्मशार कर रहे हैं. हालांकि तुरंत उन पर प्रशासन की कार्रवाई हुई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

मनमाने रेट पर दवाईयों की बिक्री
मनेन्द्रगढ़ के आमाखेरवा इलाके में संचालित मनीष मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा आपदा के इस काल में लोगों से मनमाने तरीके से दवाईयों की बिक्री किये जाने का मामला सामने आया है. SDM मनेन्द्रगढ़ नयनतारा सिंह को कुछ लोगों द्वारा यह शिकायत की गई कि मनीष मेडिकल की तरफ से सेनिटाइजर समेत दूसरी दवाइयों की बिक्री अनाप शनाप रेट पर की जा रही है.

चिरमिरी में लॉकडाउन में सामान की सप्लाई पर दुकानदार पर 10 हजार का जुर्माना

250 रुपये के सेनिटाइजर के दाम 17 सौ रुपये वसूले

इस शिकायत पर जब SDM मनेन्द्रगढ़ मनीष मेडिकल स्टोर्स पहुंची तो वहां मौजूद एक ग्राहक ने बताया कि उन्होंने जो सेनिटाइजर लिया है उसके एवज में दुकानदार द्वारा 1700 रुपये वसूल किये गये हैं. जो बिल भी दिया गया है वह कच्चा बिल है. जिसमें न तो MRP का उल्लेख है और न ही बैच नंबर, जीएसटी नंबर भी नहीं लिखा हुआ है. इसके साथ ही साथ प्रोडक्शन का नाम भी नहीं लिखा है. बार कोड भी नहीं दर्शाया गया है. जिससे साफ है कि सेनिटाइजर कहां बना है और उसकी गुणवत्ता क्या है.

20 हजार रुपये का जुर्माना, दुकान 15 दिन के लिए सील

शिकायत सही पाये जाने पर SDM के निर्देश पर दुकान को सील कर औषधि नियंत्रण के तहत कार्रवाई करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है. इसके साथ ही SDM ने शहर में संचालित सभी मेडिकल स्टोर के संचालकों को भी इस बात के निर्देश दिये हैं कि वे अपनी अपनी दुकान के बाहर सेनिटाइजर, मास्क ऑक्सीमीटर का रेट बाहर दीवार पर लगायें. इसके साथ ही उक्त मेडिकल स्टोर पर बीस हजार का जुर्माना भी किया गया है।

कोरिया: देश में आपदा के इस काल में दवाईयों के दुकानों को खोलने की अनुमति इसलिये दी गई है कि लोगों को दवाईयों के लिये भटकना न पड़े. लेकिन मनेन्द्रगढ़ के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने महामारी के इस दौर में भी कालाबाजारी का जो उदाहरण दिया है उसे देखकर ऐसा लगने लगा है कि कुछ मेडिकल स्टोर्स संचालक मानवता को शर्मशार कर रहे हैं. हालांकि तुरंत उन पर प्रशासन की कार्रवाई हुई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

मनमाने रेट पर दवाईयों की बिक्री
मनेन्द्रगढ़ के आमाखेरवा इलाके में संचालित मनीष मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा आपदा के इस काल में लोगों से मनमाने तरीके से दवाईयों की बिक्री किये जाने का मामला सामने आया है. SDM मनेन्द्रगढ़ नयनतारा सिंह को कुछ लोगों द्वारा यह शिकायत की गई कि मनीष मेडिकल की तरफ से सेनिटाइजर समेत दूसरी दवाइयों की बिक्री अनाप शनाप रेट पर की जा रही है.

चिरमिरी में लॉकडाउन में सामान की सप्लाई पर दुकानदार पर 10 हजार का जुर्माना

250 रुपये के सेनिटाइजर के दाम 17 सौ रुपये वसूले

इस शिकायत पर जब SDM मनेन्द्रगढ़ मनीष मेडिकल स्टोर्स पहुंची तो वहां मौजूद एक ग्राहक ने बताया कि उन्होंने जो सेनिटाइजर लिया है उसके एवज में दुकानदार द्वारा 1700 रुपये वसूल किये गये हैं. जो बिल भी दिया गया है वह कच्चा बिल है. जिसमें न तो MRP का उल्लेख है और न ही बैच नंबर, जीएसटी नंबर भी नहीं लिखा हुआ है. इसके साथ ही साथ प्रोडक्शन का नाम भी नहीं लिखा है. बार कोड भी नहीं दर्शाया गया है. जिससे साफ है कि सेनिटाइजर कहां बना है और उसकी गुणवत्ता क्या है.

20 हजार रुपये का जुर्माना, दुकान 15 दिन के लिए सील

शिकायत सही पाये जाने पर SDM के निर्देश पर दुकान को सील कर औषधि नियंत्रण के तहत कार्रवाई करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है. इसके साथ ही SDM ने शहर में संचालित सभी मेडिकल स्टोर के संचालकों को भी इस बात के निर्देश दिये हैं कि वे अपनी अपनी दुकान के बाहर सेनिटाइजर, मास्क ऑक्सीमीटर का रेट बाहर दीवार पर लगायें. इसके साथ ही उक्त मेडिकल स्टोर पर बीस हजार का जुर्माना भी किया गया है।

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