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धार्मिक स्थलों पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त दल गठित

वैश्विक कोरोना महामारी के बीच नए साल की शुरुआत होने वाली है. कोरोना महामारी को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने संयुक्त दल गठित किया है.

Koriya Collector
कोरिया कलेक्टर
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Published : Dec 29, 2020, 12:59 PM IST

कोरिया: वैश्विक कोरोना महामारी के बीच नए साल की शुरुआत होने वाली है. वायरस के संक्रमण की रफ्तार न्यू ईयर पार्टी पर भी असर डाल रहा है. नए साल में होने वाले आयोजनों को लेकर शासन-प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है. कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त दल का गठन किया है.

इसके तहत झुमका बोट क्लब, वेस्ट वियर और ऑक्सीजोन पर्यटन स्थल पर तहसीलदार और कार्यपालिक दंडाधिकारी बैकुंठपुर में ऋचा सिंह, सिटी कोतवाली बैकुंठपुर के नगर निरीक्षक केके शुक्ला और आबकारी उप निरीक्षक विजिता रानू भगत तैनात रहेंगी.

पढ़ें: न्यू ईयर के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी

नए साल के कार्यक्रमों के लिए जारी गाइडलाइंस

  • कार्यक्रम स्थल पर 50% तक व्यक्तियों का मतलब अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सकता है.
  • कार्यक्रम स्थल पर अंदर जाने और बाहर आने के लिए अलग-अलग गेट की व्यवस्था जरूरी.
  • एंट्री और एग्जिट गेट का टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है.
  • कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जानी अनिवार्य.
  • कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात्रि 12:30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा.
  • कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बड़े-बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा.
  • कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, केवल दो छोटे बॉक्स का ही प्रयोग करेंगे.
  • कार्यक्रम के दौरान कतार प्रबंधन (que management) जरूरी होगा.
  • कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा
  • कोरोना के लक्षण पाए जाने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना अनिवार्य होगा
  • कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अग्निशमन यंत्रों (Fire extinguisher) की पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
  • कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी.
  • कार्यक्रम में किसी भी तरह के हथियार के साथ प्रवेश वर्जित होगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य होगा.
  • आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा.
  • निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रावाई की जाएगी.

कोरिया: वैश्विक कोरोना महामारी के बीच नए साल की शुरुआत होने वाली है. वायरस के संक्रमण की रफ्तार न्यू ईयर पार्टी पर भी असर डाल रहा है. नए साल में होने वाले आयोजनों को लेकर शासन-प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है. कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त दल का गठन किया है.

इसके तहत झुमका बोट क्लब, वेस्ट वियर और ऑक्सीजोन पर्यटन स्थल पर तहसीलदार और कार्यपालिक दंडाधिकारी बैकुंठपुर में ऋचा सिंह, सिटी कोतवाली बैकुंठपुर के नगर निरीक्षक केके शुक्ला और आबकारी उप निरीक्षक विजिता रानू भगत तैनात रहेंगी.

पढ़ें: न्यू ईयर के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी

नए साल के कार्यक्रमों के लिए जारी गाइडलाइंस

  • कार्यक्रम स्थल पर 50% तक व्यक्तियों का मतलब अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सकता है.
  • कार्यक्रम स्थल पर अंदर जाने और बाहर आने के लिए अलग-अलग गेट की व्यवस्था जरूरी.
  • एंट्री और एग्जिट गेट का टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है.
  • कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जानी अनिवार्य.
  • कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात्रि 12:30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा.
  • कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बड़े-बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा.
  • कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, केवल दो छोटे बॉक्स का ही प्रयोग करेंगे.
  • कार्यक्रम के दौरान कतार प्रबंधन (que management) जरूरी होगा.
  • कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा
  • कोरोना के लक्षण पाए जाने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना अनिवार्य होगा
  • कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अग्निशमन यंत्रों (Fire extinguisher) की पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
  • कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी.
  • कार्यक्रम में किसी भी तरह के हथियार के साथ प्रवेश वर्जित होगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य होगा.
  • आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा.
  • निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रावाई की जाएगी.
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