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कोरिया में कोरोना गाइडलाइंस के साथ अनलॉक - Collector SN Rathore issued unlock order in koriya

कलेक्टर एसएन राठौर ने कोरोना संक्रमण की दरों में गिरावट को देखते हुए कोरिया जिले में लॉकडाउन को राहत देते हुए सभी दुकानों को खोले जाने का आदेश जारी कर दिया है.

koriya unlock update
कोरिया में कोरोना गाइडलाइंस के साथ अनलॉक
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Published : May 26, 2021, 2:10 PM IST

कोरिया: कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी के बाद कोरिया जिले को 31 मई तक कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में ही रखा गया है. हालांकि इस दौरान कुछ छूट भी दी गई है.

  • सभी दुकानों, शोरूम मॉल आदि को प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी.
  • होटल और रेस्तरां में इन डाइनिंग की अनुमति नहीं होगी.होटल रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाईन / स्विगी, जोमेटो आदि की प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी
  • सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आयोजन पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा.
  • जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त सप्ताहिक बाजार / हाट बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल और थियेटर, जिम बंद रहेंगे.
  • सभी पार्क, रिसॉर्ट और समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल पर प्रतिबंध
  • रात का कर्पयू जारी रहेगा.

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कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य

अनलॉक के दौरान भी सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और थियेटर बंद रहेंगे. स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी. वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह और होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी. आयोजन में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी.

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  • सभी दुकानों, शोरूम मॉल आदि को प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी.
  • होटल और रेस्तरां में इन डाइनिंग की अनुमति नहीं होगी.होटल रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाईन / स्विगी, जोमेटो आदि की प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी
  • सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आयोजन पर पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा.
  • जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त सप्ताहिक बाजार / हाट बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल और थियेटर, जिम बंद रहेंगे.
  • सभी पार्क, रिसॉर्ट और समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल पर प्रतिबंध
  • रात का कर्पयू जारी रहेगा.

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