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कोरिया के भरतपुर ने रुकवाया गया 3 नाबालिगों का विवाह

कोरिया के भरतपुर में जिला प्रशासन की टीम ने 3 नाबालिगों के विवाह को रुकवाया. प्रशासन की टीम ने परिजनों को कानून की जानकारी दी और शादी रुकवाई.

Child marriage cases in Bharatpur
कोरिया के भरतपुर ने रुकवाया गया 3 नाबालिगों का विवाह
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Published : Apr 29, 2021, 10:26 PM IST

कोरिया: भरतपुर में प्रशासन की टीम ने होने जा रहे 3 बाल विवाह को रुकवाया है. टीम को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ नाबालिगों की शादी कराई जा रही है. टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग लड़के और लड़कियों की शादी रूकवाई है. प्रशासन की टीम परिजनों को समझा रही है कि लड़की के 18 साल पूरे होने के बाद और लड़के की उम्र 21 वर्ष होने के बाद ही बच्चों की शादी करवाएं.

पहला केस ग्राम पंचायत मलकडोल का है. जहां नाबालिग लड़के की शादी की खबर मिली थी. इस संबंध में लड़की के पिता जगदेव से भी चर्चा की गई. लड़की भी नाबालिग थी. लड़की के पिता और मां को समझाया गया. बहुत समझाने के बाद लड़का और लड़की के परिजन शादी रोकने के लिए मंजूर हुए.

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दूसरा मामला ग्राम पंचायत फुलझर के पाराटोला मौहारटोला का है. जहां बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर टीम गठित कर प्रशासन की टीम भेजी गई. जांच के दौरान लड़की नाबालिग पाई गई. गठित टीम की समझाइश के बाद बेटी की शादी ना करने के लिए परिजन मान गए और पंचनामा तैयार कर उसपर हस्ताक्षर भी किए.

परिजनों को कानून के बारे में समझाया गया

तीसरा केस ग्राम पंचायत फुलझर के आश्रित ग्राम मौहारटोला का ही है. जहां शिकायत प्राप्त हुई थी कि लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है. इस खबर की भनक मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की. जांच के दौरान पता चला कि लड़का नाबालिग है. लड़के के परिजनों को समझा कर शादी रुकवाई गई.

कोरिया: भरतपुर में प्रशासन की टीम ने होने जा रहे 3 बाल विवाह को रुकवाया है. टीम को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ नाबालिगों की शादी कराई जा रही है. टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग लड़के और लड़कियों की शादी रूकवाई है. प्रशासन की टीम परिजनों को समझा रही है कि लड़की के 18 साल पूरे होने के बाद और लड़के की उम्र 21 वर्ष होने के बाद ही बच्चों की शादी करवाएं.

पहला केस ग्राम पंचायत मलकडोल का है. जहां नाबालिग लड़के की शादी की खबर मिली थी. इस संबंध में लड़की के पिता जगदेव से भी चर्चा की गई. लड़की भी नाबालिग थी. लड़की के पिता और मां को समझाया गया. बहुत समझाने के बाद लड़का और लड़की के परिजन शादी रोकने के लिए मंजूर हुए.

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दूसरा मामला ग्राम पंचायत फुलझर के पाराटोला मौहारटोला का है. जहां बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर टीम गठित कर प्रशासन की टीम भेजी गई. जांच के दौरान लड़की नाबालिग पाई गई. गठित टीम की समझाइश के बाद बेटी की शादी ना करने के लिए परिजन मान गए और पंचनामा तैयार कर उसपर हस्ताक्षर भी किए.

परिजनों को कानून के बारे में समझाया गया

तीसरा केस ग्राम पंचायत फुलझर के आश्रित ग्राम मौहारटोला का ही है. जहां शिकायत प्राप्त हुई थी कि लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है. इस खबर की भनक मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की. जांच के दौरान पता चला कि लड़का नाबालिग है. लड़के के परिजनों को समझा कर शादी रुकवाई गई.

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