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कोरोना के मद्देनजर होली मिलन या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक - छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में सभी को शासन की ओर से जारी नियमों के बारे में जनकारी दी गई.

ban on holi meet or other public event in koriya
कलेक्टर ने ली बैठक
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Published : Mar 28, 2021, 2:24 AM IST

कोरिया: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी ने शनिवार को आवश्यक बैठक बुलाई. जिसमें सभी विभाग के अधिकारी, व्यापारी वर्ग सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे. बैठक में राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के बारे में चर्चा कर सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई. साथ ही होली के संबंध में लोगों से सार्वजनिक आयोजनों से बचने की भी अपील की गई.

ban on holi meet or other public event in koriya
कलेक्टर ने ली बैठक

शासन की ओर से जारी किए गए नियम

  • बैठक में बताया गया कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी.
  • होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें. सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह या अन्य किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे.
  • प्रतिबंधित कोरिया जिला अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा.
  • नियमों या आदेश का उल्लंघन करने की दशा में चालानी कार्रवाई की जाएगी. अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.

राजनांदगांव: कोरोना के बढ़ते केस को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक

  • शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र या उससे संबंधित कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी.
  • कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
  • सभा, धरना, रैली, जुलुस या सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगें.
  • दोपहिया और चार पहिया वाहनों में क्रमशः 2 और 4 व्यक्ति ही बैठ सकेगें. डीजे, नगाड़ा या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.
  • हवाई, रेल या सड़क मार्ग से कोरिया जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन होम क्वॉरेंटाइन रहना अनिवार्य होगा.
  • किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो पास के केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना और जांच रिपोर्ट मिलने तक होम क्वॉरेंटाइन रहना अनिवार्य होगा.

कोरिया: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी ने शनिवार को आवश्यक बैठक बुलाई. जिसमें सभी विभाग के अधिकारी, व्यापारी वर्ग सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे. बैठक में राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के बारे में चर्चा कर सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई. साथ ही होली के संबंध में लोगों से सार्वजनिक आयोजनों से बचने की भी अपील की गई.

ban on holi meet or other public event in koriya
कलेक्टर ने ली बैठक

शासन की ओर से जारी किए गए नियम

  • बैठक में बताया गया कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी.
  • होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें. सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह या अन्य किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे.
  • प्रतिबंधित कोरिया जिला अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा.
  • नियमों या आदेश का उल्लंघन करने की दशा में चालानी कार्रवाई की जाएगी. अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.

राजनांदगांव: कोरोना के बढ़ते केस को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक

  • शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र या उससे संबंधित कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी.
  • कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
  • सभा, धरना, रैली, जुलुस या सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगें.
  • दोपहिया और चार पहिया वाहनों में क्रमशः 2 और 4 व्यक्ति ही बैठ सकेगें. डीजे, नगाड़ा या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.
  • हवाई, रेल या सड़क मार्ग से कोरिया जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन होम क्वॉरेंटाइन रहना अनिवार्य होगा.
  • किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो पास के केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना और जांच रिपोर्ट मिलने तक होम क्वॉरेंटाइन रहना अनिवार्य होगा.
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