कोरबा: लॉकडाउन 4.0 के शुरू होते ही कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने भी देर रात आदेश जारी कर दिशा-निर्देश तय कर दिए हैं. पहले की तरह ही मेडिकल, लैब, पेट्रोल पंप और अस्पताल को प्रतिबंध से दूर रखा गया है. जबकि अनुमति प्राप्त व्यवसायिक संस्थानों को 5 की जगह पर अब 8 घंटों तक खोले रखने की इजाजत दी गई है. ऐसी दुकानें अब सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक खुली रहेंगी.
18 तारीख की देर रात कलेक्टर किरण कौशल ने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. इससे पहले यह अनुमति सिर्फ 2 बजे तक ही थी. अब सभी दुकानदार 5 के जगह 8 घंटों तक दुकानें खोलकर व्यवसाय कर सकेंगे.
सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन पर प्रतिबंध
नए आदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन पर पहले की तरह प्रतिबंध है. इससे पहले 13 मई को जारी आदेश में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर संचालन को अनुमति दी गई थी लेकिन नए आदेश में इसे निरस्त कर दिया गया है. वहीं कटघोरा के नगर पालिका क्षेत्र में भी समय में बढ़ोतरी की गई है लेकिन बफर और कंटेनमेंट जोन में दुकानें पहले की तरह ही बंद रहेंगी.
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16 अगस्त तक लागू रहेंगी पाबंदियां
कलेक्टर ने आदेश में यह साफ कर दिया है कि आने वाले 16 अगस्त तक पाबंदियां लागू रहेंगी. साथ ही लोगों को धारा 144 का पालन करना होगा. वहीं लॉकडाउन के नियमों और प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जबकि हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा.