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कोरबा: ग्रीन जोन में खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर, इन निर्देशों का करना होगा पालन

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Published : May 23, 2020, 3:31 PM IST

सरकार की ओर से जारी किए गए सर्वे में चार ब्लॉक को ग्रीन जोन में रखा गया है, जहां सैलून, ब्यूटी पार्लर और नाई दुकानें अब प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी.

korba shop open
सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 3 दिन के अंदर कुल 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद शुक्रवार को सरकार ने एक सर्वे जारी किया है, जिसमें 4 ब्लॉक को ग्रीन जोन में रखा गया है. वहीं नगर पालिका परिषद कटघोरा को छोड़कर कोरबा जिले के सभी क्षेत्रों में सैलून, ब्यूटी पार्लर और नाई दुकानें अब प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी.

सैलून संचालकों को दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की पूरी जानकारी रखना अनिवार्य होगा.
ग्राहकों को सैलून में सेवा लेने से पहले अपाॅइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा, जिससे सैलून संचालक ग्राहक का नंबर आने पर सूचना देकर बुलाएंगे. इससे अनावश्यक रूप से दुकानों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी.

पढ़ें:ज्योति ने ईटीवी भारत को बताई अपनी ख्वाहिश, सीएम को बोलीं 'थैंक्यू'


कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानियों को बरतते हुए नाई दुकानों, ब्यूटी पार्लरों और सैलूनों को दुकान संचालित करने की अनुमति दी गई है. कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सूचना, जानकारी संबंधित पोस्टर, पैम्पलेट, फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकानदार आवश्यक रूप से मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग करेंगे. सैलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग और बाल कटिंग के बाद कैंची, उस्तरा, सेविंग ब्रश, कंघी और कुर्सी को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. किसी भी व्यक्ति पर उपयोग किये गये तौलिए, कपड़े को बिना धोये और बिना सैनिटाइज किए किसी अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जाएगा.

सभी इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को सैनिटाइज करना होगा अनिवार्य

दुकानदार सैलून में सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के बैठने से पहले और उपयोग के बाद संबंधित कुर्सी, टेबल और अन्य सभी सामानों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. सैलून संचालक द्वारा वेटिंग एरिया में अलग से कुर्सी नहीं रखी जाएगी. कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दुकान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को निपटान करने की जिम्मेदारी पूर्णतः दुकानदार की होगी. कलेक्टर ने यह भी बताया कि किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के लक्षण होने पर सैलून संचालक उन्हें सेवा प्रदान नहीं करेंगे. इस प्रकार के व्यक्ति की पहचान होने पर तत्काल कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के कंट्रोल रूम नंबर 07759-228427 या जिला कंट्रोल रूम नंबर 07759-228548 में सूचना देना अनिवार्य होगा. कलेक्टर ने यह भी कह की जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई दुकान को बंद करने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा सकती है.

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 3 दिन के अंदर कुल 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद शुक्रवार को सरकार ने एक सर्वे जारी किया है, जिसमें 4 ब्लॉक को ग्रीन जोन में रखा गया है. वहीं नगर पालिका परिषद कटघोरा को छोड़कर कोरबा जिले के सभी क्षेत्रों में सैलून, ब्यूटी पार्लर और नाई दुकानें अब प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी.

सैलून संचालकों को दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की पूरी जानकारी रखना अनिवार्य होगा.
ग्राहकों को सैलून में सेवा लेने से पहले अपाॅइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा, जिससे सैलून संचालक ग्राहक का नंबर आने पर सूचना देकर बुलाएंगे. इससे अनावश्यक रूप से दुकानों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी.

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कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानियों को बरतते हुए नाई दुकानों, ब्यूटी पार्लरों और सैलूनों को दुकान संचालित करने की अनुमति दी गई है. कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सूचना, जानकारी संबंधित पोस्टर, पैम्पलेट, फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकानदार आवश्यक रूप से मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग करेंगे. सैलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग और बाल कटिंग के बाद कैंची, उस्तरा, सेविंग ब्रश, कंघी और कुर्सी को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. किसी भी व्यक्ति पर उपयोग किये गये तौलिए, कपड़े को बिना धोये और बिना सैनिटाइज किए किसी अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जाएगा.

सभी इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को सैनिटाइज करना होगा अनिवार्य

दुकानदार सैलून में सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के बैठने से पहले और उपयोग के बाद संबंधित कुर्सी, टेबल और अन्य सभी सामानों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. सैलून संचालक द्वारा वेटिंग एरिया में अलग से कुर्सी नहीं रखी जाएगी. कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दुकान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को निपटान करने की जिम्मेदारी पूर्णतः दुकानदार की होगी. कलेक्टर ने यह भी बताया कि किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के लक्षण होने पर सैलून संचालक उन्हें सेवा प्रदान नहीं करेंगे. इस प्रकार के व्यक्ति की पहचान होने पर तत्काल कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के कंट्रोल रूम नंबर 07759-228427 या जिला कंट्रोल रूम नंबर 07759-228548 में सूचना देना अनिवार्य होगा. कलेक्टर ने यह भी कह की जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई दुकान को बंद करने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा सकती है.

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