कोरबा: जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया जा रहा है. 23 जुलाई से जिले के सभी निकायों में लॉकडाउन लागू होगा. इसकी रूप-रेखा जिला प्रशासन ने तैयार कर ली है. वहीं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ठोस कार्रवाई की योजना भी बनाई गई है.
जिले के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में कलेक्टर किरण कौशल ने आने वाले दिनों में जिले के पांचों नगरीय क्षेत्रों में लाॅकडाउन की रूप-रेखा पर चर्चा की और इसके लिए जरूरी इंतजाम करने अधिकारियों को निर्देशित किया था. नगर निगम क्षेत्र कोरबा सहित दोनों नगर पालिका परिषदों कटघोरा और दीपका के दोनों नगर पंचायतों पाली और छुरीकला में आने वाले गुरुवार से एक हफ्ते का लाॅकडाउन को लागू किया जाएगा.
अलग से जारी होगा कार्यालयीन आदेश
बैठक में फैसला लिया गया कि संभावित लॅाकडाउन के दौरान जिले के शासकीय कार्यालयों में एक तिहाई कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा. लाॅकडाउन की अवधि में अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित जल प्रदाय कार्यालय, सफाई व्यवस्था, अस्पताल, बिजली और अग्निशमन सेवाओं के कार्यालय खुले रहेंगे.
अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब दुकानें बंद रहेंगी
लॉकडाउन के दौरान अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी. दूध, सब्जी, फल की दुकानें, लाॅकडाउन अवधि में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी. अनाज और राशन की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी. दवाई दुकानें, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही खुलेंगी. अस्पताल और पशु चिकित्सालय भी निर्धारित समय अनुसार ही खुलेंगे. ढाबों और होटल्स से पूरी लाॅकडाउन अवधि में टेकअवे-पार्सल की सुविधा भी दोपहर दो बजे तक ही होगी. इस दौरान ऑटो रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा. केवल अति आवश्यक होने पर या मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ही इन सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा. मालवाहक गाड़ियों का आवागमन रात में होगा.
बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान
कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशासन ने बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और जुर्माना वसूलने का भी फैसला लिया है. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क पहने घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा. बिना मास्क के पाए जाने पर प्रति व्यक्ति 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. दुकानों पर खरीददारी करने आने वाले लोगों को मास्क लगाए रहने पर ही सामान मिलेगा. इसके साथ ही दुकानदार को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बिना मास्क के सामान की खरीदी-बिक्री पर दुकानदार और ग्राहक दोनों पर कार्रवाई की जाएगी.