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Korba Salma Murder कोरबा की न्यूज एंकर सलमा हत्याकांड के सह आरोपी अतुल को मिली बेल, शव छिपाने में की थी मदद - Korba News

Korba Salma Murder कोरबा में न्यूज एंकर सलमा मर्डर केस के सह आरोपी अतुल शर्मा को कोर्ट ने जमानत दे दी है. Korba News

Korba Salma Murder
न्यूज एंकर सलमा हत्याकांड
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 9, 2023, 7:00 PM IST

Updated : Nov 9, 2023, 7:34 PM IST

कोरबा: न्यूज एंकर सलमा सुल्तान हत्याकांड में सह आरोपी अतुल शर्मा को बेल मिल गई है. अतुल ने मुख्य आरोपी मधुर साहू और कौशल श्रीवास के साथ मिलकर शव को छिपाने में सहायता की थी. कोरबा जिला कोर्ट में वकील कमलेश साहू ने अतुल की ओर से पैरवी की. जिन्होंने दलील पेश करते हुए कहा कि अतुल ने सलमा की हत्या नहीं की है. बल्कि शव छिपाने में हत्यारों की सहायता की थी. जो धारा 201, 120(बी) के अंतर्गत आता है. भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह एक जमानतीय धारा है. कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए, अतुल शर्मा को जमानत दे दिया है.

इन शर्तों के तहत कोर्ट ने दी जमानत : इस मामले में संघपुष्पा भतपहरी, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोरबा ने जमानत आवेदन स्वीकार किया है. कोर्ट ने जमानत में बताया है कि आरोपी 15 अगस्त 2023 से ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल में है. जिसके खिलाफ इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. अभियुक्त का यह पहला क्राइम है इसे देखते हुए उसे सशर्त जमानत दिया जा रहा है. आरोपी को 25000 रुपये का बॉन्ड भी भरना होगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस से संबंधित हर पेशी में उसे पेश होना पड़ेगा. इस दौरान अतुल शर्मा को किसी भी तरह का क्राइम नहीं करना है और सभी शर्तों का पालन करना होगा. किसी साक्ष्य को प्रभावित नहीं करने और फरार नहीं होने की बात का भी उल्लेख आदेश में किया गया है.

सलमा हत्याकांड ने देश भर में बटोरी थी सुर्खिया : कोरबा के कुसमुंडा में रहने वाली न्यूज एंकर सलमा 2018 के बाद से गायब थी. अचानक एक दिन मई 2023 के आखिर में पुलिस ने दर्री-कोरबा मुख्य मार्ग में भवानी मंदिर के पास नहर के किनारे की जमीन खोदना शुरू कर दिया. पता चला कि तार लापता न्यूज एंकर की गुमशुदगी से जुड़े हैं. इस पूरे मामले में सीएसपी दर्री आईपीएस रॉबिंसन गुड़िया और एक अन्य प्रशिक्षु आईपीएस रोहित कुमार शाह लीड कर रहे थे. गुमशुदगी की रिपोर्ट 2019 में ही कुसमुंडा थाने में दर्ज थी. मामला 5 साल से दबा हुआ था. पुलिस को यह भी पता चला कि जिम संचालक युवक मधुर और सलमा ने एक ही बैंक से लाखों रुपए का लोन लिया था. सलमा के नाम पर जो लोन था उसकी रकम लगातार जमा हो रही थी. यह रकम कोई और नहीं बल्कि सलमा का बॉयफ्रेंड मधुर साहू बैंक में जमा कर रहा था. बाद में पता चला कि सलमा, बॉयफ्रेंड पर शादी करने का दबाव बना रही थी. उनके रिलेशनशिप में दिक्कतें थीं. जिसके बाद मधुर ने ही गर्लफ्रेंड और न्यूज एंकर सलमा की गला दबाकर हत्या कर दी.

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इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले अतुल को ही हिरासत में लिया था. पुलिस ने जांच के दौरान मधुर साहू और कौशल कुमार श्रीवास द्वारा गुमशुदा सलमा सुलताना का गला दबाकर हत्या करना पाया गया. मुख्य अभियुक्त मधुर साहू से पूछताछ करने पर उसके द्वारा सलमा सुल्तान का तकिया से गला दबाना और सही तरीके से नहीं दबने से उसके दुपट्टे से गला दबाना बताया गया. छटपटाने पर अभियुक्त कौशल श्रीवास द्वारा उसके पैर को पकड़ा गया. जिससे कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु होना बताया गया है. मृतका के शव को ठिकाना लगाने के लिए उसके पैर को रस्सी से अभियुक्त कौशल के द्वारा बांधा गया था. जिस बेडशीट के ऊपर घटना हुई, उसी से लपेटकर गठरी बांधकर क्रेटा कार में लोड कर अतुल शर्मा के सहयोग से कोहडिया पुल के पहले बाई ओर खुदाई कर उसमें मृतका के शव को दफनाया जाना बताया गया था. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही कर शव निकालने में सफलता पाई. डीएनए टेस्ट करने पर यह सलमा का ही शव था. यह भी साबित हो गया था. सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में हैं. अब 9 नवंबर को इसके सह आरोपी अतुल को जमानत मिल गई है.

त्रुटि पूर्ण अन्वेषण का मिला लाभ : इस मामले में डिफेंस की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता कमलेश साहू ने बताया कि मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थी. यह बहुचर्चित मामला था. लेकिन इसमें पुलिस की खोज में कई गलतियां हैं. अभियुक्त अतुल शर्मा ने हत्या नहीं की थी. बल्कि उसने शव को छिपाने में सहायता की थी. इसलिए वह हत्या का आरोपी नहीं है. लेकिन पुलिस ने सभी को हत्या का आरोपी बनाया था. इस बात का लाभ अतुल को मिला और कोर्ट से उसे जमानत मिली है.

कोरबा: न्यूज एंकर सलमा सुल्तान हत्याकांड में सह आरोपी अतुल शर्मा को बेल मिल गई है. अतुल ने मुख्य आरोपी मधुर साहू और कौशल श्रीवास के साथ मिलकर शव को छिपाने में सहायता की थी. कोरबा जिला कोर्ट में वकील कमलेश साहू ने अतुल की ओर से पैरवी की. जिन्होंने दलील पेश करते हुए कहा कि अतुल ने सलमा की हत्या नहीं की है. बल्कि शव छिपाने में हत्यारों की सहायता की थी. जो धारा 201, 120(बी) के अंतर्गत आता है. भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह एक जमानतीय धारा है. कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए, अतुल शर्मा को जमानत दे दिया है.

इन शर्तों के तहत कोर्ट ने दी जमानत : इस मामले में संघपुष्पा भतपहरी, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोरबा ने जमानत आवेदन स्वीकार किया है. कोर्ट ने जमानत में बताया है कि आरोपी 15 अगस्त 2023 से ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल में है. जिसके खिलाफ इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. अभियुक्त का यह पहला क्राइम है इसे देखते हुए उसे सशर्त जमानत दिया जा रहा है. आरोपी को 25000 रुपये का बॉन्ड भी भरना होगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस से संबंधित हर पेशी में उसे पेश होना पड़ेगा. इस दौरान अतुल शर्मा को किसी भी तरह का क्राइम नहीं करना है और सभी शर्तों का पालन करना होगा. किसी साक्ष्य को प्रभावित नहीं करने और फरार नहीं होने की बात का भी उल्लेख आदेश में किया गया है.

सलमा हत्याकांड ने देश भर में बटोरी थी सुर्खिया : कोरबा के कुसमुंडा में रहने वाली न्यूज एंकर सलमा 2018 के बाद से गायब थी. अचानक एक दिन मई 2023 के आखिर में पुलिस ने दर्री-कोरबा मुख्य मार्ग में भवानी मंदिर के पास नहर के किनारे की जमीन खोदना शुरू कर दिया. पता चला कि तार लापता न्यूज एंकर की गुमशुदगी से जुड़े हैं. इस पूरे मामले में सीएसपी दर्री आईपीएस रॉबिंसन गुड़िया और एक अन्य प्रशिक्षु आईपीएस रोहित कुमार शाह लीड कर रहे थे. गुमशुदगी की रिपोर्ट 2019 में ही कुसमुंडा थाने में दर्ज थी. मामला 5 साल से दबा हुआ था. पुलिस को यह भी पता चला कि जिम संचालक युवक मधुर और सलमा ने एक ही बैंक से लाखों रुपए का लोन लिया था. सलमा के नाम पर जो लोन था उसकी रकम लगातार जमा हो रही थी. यह रकम कोई और नहीं बल्कि सलमा का बॉयफ्रेंड मधुर साहू बैंक में जमा कर रहा था. बाद में पता चला कि सलमा, बॉयफ्रेंड पर शादी करने का दबाव बना रही थी. उनके रिलेशनशिप में दिक्कतें थीं. जिसके बाद मधुर ने ही गर्लफ्रेंड और न्यूज एंकर सलमा की गला दबाकर हत्या कर दी.

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इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले अतुल को ही हिरासत में लिया था. पुलिस ने जांच के दौरान मधुर साहू और कौशल कुमार श्रीवास द्वारा गुमशुदा सलमा सुलताना का गला दबाकर हत्या करना पाया गया. मुख्य अभियुक्त मधुर साहू से पूछताछ करने पर उसके द्वारा सलमा सुल्तान का तकिया से गला दबाना और सही तरीके से नहीं दबने से उसके दुपट्टे से गला दबाना बताया गया. छटपटाने पर अभियुक्त कौशल श्रीवास द्वारा उसके पैर को पकड़ा गया. जिससे कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु होना बताया गया है. मृतका के शव को ठिकाना लगाने के लिए उसके पैर को रस्सी से अभियुक्त कौशल के द्वारा बांधा गया था. जिस बेडशीट के ऊपर घटना हुई, उसी से लपेटकर गठरी बांधकर क्रेटा कार में लोड कर अतुल शर्मा के सहयोग से कोहडिया पुल के पहले बाई ओर खुदाई कर उसमें मृतका के शव को दफनाया जाना बताया गया था. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही कर शव निकालने में सफलता पाई. डीएनए टेस्ट करने पर यह सलमा का ही शव था. यह भी साबित हो गया था. सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में हैं. अब 9 नवंबर को इसके सह आरोपी अतुल को जमानत मिल गई है.

त्रुटि पूर्ण अन्वेषण का मिला लाभ : इस मामले में डिफेंस की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता कमलेश साहू ने बताया कि मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थी. यह बहुचर्चित मामला था. लेकिन इसमें पुलिस की खोज में कई गलतियां हैं. अभियुक्त अतुल शर्मा ने हत्या नहीं की थी. बल्कि उसने शव को छिपाने में सहायता की थी. इसलिए वह हत्या का आरोपी नहीं है. लेकिन पुलिस ने सभी को हत्या का आरोपी बनाया था. इस बात का लाभ अतुल को मिला और कोर्ट से उसे जमानत मिली है.

Last Updated : Nov 9, 2023, 7:34 PM IST
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