कोरबा: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बुधवार से नगरीय निकाय क्षेत्रों सहित चिन्हांकित 33 ग्राम पंचायतों में सख्त लाॅकडाउन लागू कर दिया गया है. लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर किरण कौशल ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सौंपी है. बुधवार की सुबह लाॅकडाउन के पहले दिन कलेक्टर और एसपी शहर की सड़कों पर निकले. दोनों अधिकारियों ने कोविड वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में लागू धारा 144 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.
कलेक्टर और एसपी शहर की सड़कों पर निकले थे. इस दौरान घर से बाहर घूम रहे लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी. दोनों अधिकारियों ने लोगों को रोककर घरों से बाहर निकलने का कारण पूछा और कोरोना से बचाव के लिए घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह दी. इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस और प्रशासन ने बाइक पर सवार होकर सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की है. बाइक सवार युवकों को धारा 144 का उल्लंघन और लाॅकडाउन के निर्देशों का पालन नहीं करने पर महामारी अधिनियम के तहत थाने में एफआईआर दर्ज कराने की भी चेतावनी दी गई है.
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कलेक्टर और एसपी ने कोसाबाड़ी चौक से होते हुए निहारिका, सुभाष चैक, घंटाघर, सीएसईबी चौक से टीपी नगर होकर सुनालिया चौक तक लाॅकडाउन के पालन का जायजा लिया. उन्होंने सुभाष चौक में सिर पर आटे का पैकेट रखकर जा रही बुजुर्ग महिला को जल्द घर पहुंचने की हिदायत दी. कलेक्टर ने इस महिला को अपने पास रखा एन-95 मास्क भी दिया. उसे मास्क लगाये रखने, बार-बार हाथों को साबुन से धोने और घर पर रहने की सलाह दी गई है.
लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर ने किसी भी परिस्थिति में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिए हैं. बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा है. उन्होने कंटेनमेंट जोन घोषित सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण दल बनाकर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.
कलेक्टर ने लोगों से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लागू किये गये लाॅकडाउन का पालन करने और शासन-प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की है. कलेक्टर ने कहा है कि लाॅकडाउन लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए लागू किया गया है. भारत सरकार और राज्य शासन के जारी कोविड-19 प्रोटोकाॅल संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.