कोरबा: कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर अब लोगों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा. अब गुटखा, तंबाकू बेचते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
कलेक्टर ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना पीड़ित या संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत लगातार शासन की ओर से दी जा रही है. उन्होंने बताया कि लोग गुटखा, तम्बाखू का सेवन कर जगह-जगह थूक देते है, जिससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा बना रहता है. ऐसी स्थिति में एपीडेमिक एक्ट के तहत पूरे जिले में गुटखा, तंबाखू और गुड़ाखू के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
नियमों के पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
गुटखा तंबाकू पर प्रतिबंध के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क से अच्छी तरह चेहरा नहीं ढकने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी 100 रुपये का जुर्माना लगेगा. कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत जारी किया गया है. जुर्माना स्वास्थ्य विभाग या स्थानीय स्वशासी निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और ग्राम पंचायत की ओर से लगाया जायेगा.
लॉकडाउन से छूट प्राप्त दुकानों के लिए निर्देश
जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर बेवजह घूमने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर भी हर व्यक्ति को 200 रुपए का जुर्माना लगेगा. कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जारी लॉकडाउन से छूट प्राप्त दुकानों, संस्थानों, सब्जी विक्रेताओं के मास्क नहीं पहनने या उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पहली बार 100 रुपए से 500 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा. दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर 500 रुपये से एक हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा. वहीं तीसरी बार भी ऐसा करते पाए जाने पर दुकान संचालन की छूट खत्म कर दुकान बंद करा दी जाएगी. इसके साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ अन्य प्रभावी नियमों के तहत कार्रवाई भी की जायेगी.