ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: किसान इस तारीख तक करा सकते हैं गलतियों में सुधार - Kisan Samman Nidhi Yojana

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए किसान अपने डेटा में 15 जुलाई तक सुधार करा सकते हैं. योजना के अंतर्गत पोर्टल में त्रुटिपूर्ण दस्तावेज अपलोड किए जाने के फलस्वरूप जिले के कुछ किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.

r Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
author img

By

Published : Jul 1, 2020, 6:25 PM IST

कोरबा : किसान 15 जुलाई तक कृषि विभाग के विकासखंड स्तरीय कार्यालय य स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से तहसील कार्यालय में कागजात सही करा सकते हैं. उप संचालक कृषि एमजी श्यामकुंवर ने बताया कि जिले में पोर्टल में पंजीयन के बाद भी 19 हजार 19 किसानों को लाभ नहीं मिल रहा था. आधार नम्बर या PFMS त्रुटि के कारण उन्हें राशि नहीं मिल पाई है.

उन्होंने बताया कि, सघन अभियान चलाकर अभी तक लगभग 10 हजार 422 किसानों का डेटा सुधार कर दिया गया है. आठ हजार 341 किसानों का डेटा सुधार किया जाना है, इसके लिए किसानों के दस्तावेजों की आवश्यकता है. उप संचालक ने बताया कि, त्रुटिपूर्ण डेटा वाले किसान 15 जुलाई तक अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर डेटा में सुधार करा सकते हैं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके.

पढ़ें : मोदी ने किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार

ऑनलाइन पंजीयन सुविधा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किश्तों में कुल 6 हजार रुपये की राशि सम्मान स्वरूप मिलती है. कोरबा जिले में महज 91 हजार 839 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जमा हुई है, जबकि जिले में इसके पोर्टल पर 1 लाख 1 हजार 833 किसानों का पंजीयन हुआ है. कृषि उप संचालक ने यह भी बताया कि योजना में नए किसान भी ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. विकासखंड स्तरीय कृषि कार्यालय या फिर ग्रामीण कृषि विस्तारी के माध्यम से यह काम होगा.

अपात्र की श्रेणी में आएंगे ये किसान

उन्होंने बताया कि, भू-धारक किसान को आधार कार्ड, जमीन का दस्तावेज, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नम्बर के साथ घोषणा पत्र भरकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा. योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जो कि पेशे से डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, आयकरदाता, केंद्र-राज्य सरकार के अधिकारी, 10 हजार से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारी विधायक, सांसद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि अपात्र माने जाएंगे.

कोरबा : किसान 15 जुलाई तक कृषि विभाग के विकासखंड स्तरीय कार्यालय य स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से तहसील कार्यालय में कागजात सही करा सकते हैं. उप संचालक कृषि एमजी श्यामकुंवर ने बताया कि जिले में पोर्टल में पंजीयन के बाद भी 19 हजार 19 किसानों को लाभ नहीं मिल रहा था. आधार नम्बर या PFMS त्रुटि के कारण उन्हें राशि नहीं मिल पाई है.

उन्होंने बताया कि, सघन अभियान चलाकर अभी तक लगभग 10 हजार 422 किसानों का डेटा सुधार कर दिया गया है. आठ हजार 341 किसानों का डेटा सुधार किया जाना है, इसके लिए किसानों के दस्तावेजों की आवश्यकता है. उप संचालक ने बताया कि, त्रुटिपूर्ण डेटा वाले किसान 15 जुलाई तक अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर डेटा में सुधार करा सकते हैं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके.

पढ़ें : मोदी ने किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार

ऑनलाइन पंजीयन सुविधा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किश्तों में कुल 6 हजार रुपये की राशि सम्मान स्वरूप मिलती है. कोरबा जिले में महज 91 हजार 839 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जमा हुई है, जबकि जिले में इसके पोर्टल पर 1 लाख 1 हजार 833 किसानों का पंजीयन हुआ है. कृषि उप संचालक ने यह भी बताया कि योजना में नए किसान भी ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. विकासखंड स्तरीय कृषि कार्यालय या फिर ग्रामीण कृषि विस्तारी के माध्यम से यह काम होगा.

अपात्र की श्रेणी में आएंगे ये किसान

उन्होंने बताया कि, भू-धारक किसान को आधार कार्ड, जमीन का दस्तावेज, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नम्बर के साथ घोषणा पत्र भरकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा. योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जो कि पेशे से डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, आयकरदाता, केंद्र-राज्य सरकार के अधिकारी, 10 हजार से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारी विधायक, सांसद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि अपात्र माने जाएंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.