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कोंडागांव: भेदभाव को बढ़ावा दे रहा शिक्षा विभाग, नहीं हो रहा शिक्षकों का प्रमोशन

कोंडागांव में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है. शिक्षा विभाग पर भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.

teachers are not getting promotion in kondagaon
शिक्षा विभाग पर शिक्षकों के गंभीर आरोप
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Published : Oct 13, 2020, 6:29 PM IST

कोंडागांव: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला सचिव संजय राठौर के नेतृत्व में कोंडागांव के एलबी संवर्ग ने जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा को पत्र लिखकर शिक्षकों के प्रमोशन की मांग की है.

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला सचिव संजय राठौर ने कहा है कि 29 सिंतबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षकों के प्रमोशन के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों ने प्रमोशन के लिए केवल ई/टी से नियमित शिक्षकों की जानकारी मंगाई है, जो सही नहीं है. प्रदेश में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्याख्याता और प्राचार्य के प्रमोशन के लिए करीब 46 हजार पद खाली है.

क्या हैं नियम ?

2019 के भर्ती और प्रमोशन नियम में एलबी संवर्ग भी शामिल है. एलबी संवर्ग के प्रमोशन के लिए अलग पद की व्यवस्था का नियम है. प्रमोशन के लिए 5 साल का शिक्षकीय अनुभव है. शासकीय शाला का शिक्षकीय अनुभव एलबी संवर्ग के सिए 22 साल का है. भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नियमित शिक्षकों और संविलियन हुए एलबी संवर्ग के शिक्षकों के बीच भेदभाव न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो.

पढ़ें- कांकेर: परलकोट में खेक्सी की खेती कर रहा ये किसान, हो रही लाखों की आमदनी


एलबी संवर्ग के शिक्षक नाराज

5 मार्च 2019 को जारी राजपत्र में नियमित और एलबी शिक्षक संवर्ग के प्रमोशन के लिए पृथक पद निर्धारित किया गया है. केवल नियमित ई-संवर्ग के शिक्षकों का प्रमोशन होने से एलबी संवर्ग के लिए निर्धारित पद खाली ही रहेंगे. जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. साथ ही पात्रता होते हुए भी प्रमोशन के अवसर नहीं मिलने से एलबी संवर्ग के शिक्षकों में मायूसी है.

'शिक्षा विभाग कर रहा भेदभाव'

प्रमोशन नियम में एलबी संवर्ग के लिए प्रस्तावित पदों पर प्रमोशन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है. संयुक्त संचालक बस्तर ने प्रमोशन के लिए केवल ईटी संवर्ग की जानकारी मांगाई गई थी. जिससे एलबी संवर्ग के शिक्षक आक्रोशित हैं, उनका कहना है कि शिक्षा विभाग भेदभाव कर रहा है. उनके लिए पद निर्धारित है, फिर इस संवर्ग को प्रमोशन से क्यों रोका गया है. शिक्षा विभाग ने ईटी और एलबी संवर्ग में नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए अलग-अलग पद नहीं बनाए हैं. 5 मार्च 2019 के नियमानुसार सभी संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया साथ-साथ पूरी करने की मांग की गई है.

कोंडागांव: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला सचिव संजय राठौर के नेतृत्व में कोंडागांव के एलबी संवर्ग ने जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा को पत्र लिखकर शिक्षकों के प्रमोशन की मांग की है.

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला सचिव संजय राठौर ने कहा है कि 29 सिंतबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षकों के प्रमोशन के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों ने प्रमोशन के लिए केवल ई/टी से नियमित शिक्षकों की जानकारी मंगाई है, जो सही नहीं है. प्रदेश में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्याख्याता और प्राचार्य के प्रमोशन के लिए करीब 46 हजार पद खाली है.

क्या हैं नियम ?

2019 के भर्ती और प्रमोशन नियम में एलबी संवर्ग भी शामिल है. एलबी संवर्ग के प्रमोशन के लिए अलग पद की व्यवस्था का नियम है. प्रमोशन के लिए 5 साल का शिक्षकीय अनुभव है. शासकीय शाला का शिक्षकीय अनुभव एलबी संवर्ग के सिए 22 साल का है. भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नियमित शिक्षकों और संविलियन हुए एलबी संवर्ग के शिक्षकों के बीच भेदभाव न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो.

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एलबी संवर्ग के शिक्षक नाराज

5 मार्च 2019 को जारी राजपत्र में नियमित और एलबी शिक्षक संवर्ग के प्रमोशन के लिए पृथक पद निर्धारित किया गया है. केवल नियमित ई-संवर्ग के शिक्षकों का प्रमोशन होने से एलबी संवर्ग के लिए निर्धारित पद खाली ही रहेंगे. जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. साथ ही पात्रता होते हुए भी प्रमोशन के अवसर नहीं मिलने से एलबी संवर्ग के शिक्षकों में मायूसी है.

'शिक्षा विभाग कर रहा भेदभाव'

प्रमोशन नियम में एलबी संवर्ग के लिए प्रस्तावित पदों पर प्रमोशन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है. संयुक्त संचालक बस्तर ने प्रमोशन के लिए केवल ईटी संवर्ग की जानकारी मांगाई गई थी. जिससे एलबी संवर्ग के शिक्षक आक्रोशित हैं, उनका कहना है कि शिक्षा विभाग भेदभाव कर रहा है. उनके लिए पद निर्धारित है, फिर इस संवर्ग को प्रमोशन से क्यों रोका गया है. शिक्षा विभाग ने ईटी और एलबी संवर्ग में नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए अलग-अलग पद नहीं बनाए हैं. 5 मार्च 2019 के नियमानुसार सभी संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया साथ-साथ पूरी करने की मांग की गई है.

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