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राज्य शासन ने लॉकडाउन में सशर्त दी ढील, मुनादी कर दी जानकारी

कोंडागांव में कोरोना संक्रमण पर लगाम को देखते हुए राज्य शासन ने आम-जनजीवन को थोड़ी ढील दी है और सशर्त अलग-अलग कैटेगरी की दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किया है.

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लॉकडाउन में रियायत
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Published : Apr 19, 2020, 9:53 PM IST

कोंडागांव: कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन की ओर से लॉकडाउन किया गया है. वहीं कोंडागांव जिला अब तक इस वायरस से अछूता है, यहां एक भी मामले नहीं पाया गया है. हालांकि विदेश से लौटे कई लोगों को क्वॉरेंटाइन किया गया था और सभी के जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही पाए गए हैं. वहीं अब प्रशासन ने संक्रमण अधिक नहीं बढ़ने से सशर्त अलग-अलग कैटेगरी की दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किया है.

लॉकडाउन में रियायत

लॉकडाउन के दूसरे चरण में जहां 3 मई तक यह अवधि सरकार ने बढ़ा है. वहीं प्रदेश में सुधरते हालात और संक्रमण पर लगाम को देखते हुए आम जनजीवन को थोड़ी ढील दी है. लेकिन व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ, हैंडवॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था दुकानों पर करने के निर्देश दिया है. इन दुकानों को बिना कोई समय सीमा प्रतिबंध संचालित करने के निर्देश राज्य शासन ने जारी किया है. जिस के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) की ओर से मुनादी कराई गई है.

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राज्य शासन ने लॉकडाउन में सशर्त दी ढ़ील
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राज्य शासन ने लॉकडाउन में सशर्त दी ढ़ील

खुलने वाली दुकानेंः-

कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के दौरान राज्य शासन की ओर से दी गई रियायत और ढील का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किया है.

कोंडागांव: कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन की ओर से लॉकडाउन किया गया है. वहीं कोंडागांव जिला अब तक इस वायरस से अछूता है, यहां एक भी मामले नहीं पाया गया है. हालांकि विदेश से लौटे कई लोगों को क्वॉरेंटाइन किया गया था और सभी के जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही पाए गए हैं. वहीं अब प्रशासन ने संक्रमण अधिक नहीं बढ़ने से सशर्त अलग-अलग कैटेगरी की दुकानों को खोलने के निर्देश जारी किया है.

लॉकडाउन में रियायत

लॉकडाउन के दूसरे चरण में जहां 3 मई तक यह अवधि सरकार ने बढ़ा है. वहीं प्रदेश में सुधरते हालात और संक्रमण पर लगाम को देखते हुए आम जनजीवन को थोड़ी ढील दी है. लेकिन व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ, हैंडवॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था दुकानों पर करने के निर्देश दिया है. इन दुकानों को बिना कोई समय सीमा प्रतिबंध संचालित करने के निर्देश राज्य शासन ने जारी किया है. जिस के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) की ओर से मुनादी कराई गई है.

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राज्य शासन ने लॉकडाउन में सशर्त दी ढ़ील
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खुलने वाली दुकानेंः-

कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के दौरान राज्य शासन की ओर से दी गई रियायत और ढील का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किया है.

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